फरीदाबाद में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 5 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, दोषी को 20 साल की सजा
फरीदाबाद में एक अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी शिवम को 20 साल की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 2021 में दर्ज मामले में, पीड़िता ने बताया कि शिवम ने शौच जाते समय उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, और अदालत ने 11 गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर उसे दोषी पाया।
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किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। यह मामला 30 जून 2021 को थाना महिला सेंट्रल में दर्ज कराया गया था। किशोरी ने बताया कि वह डीएलएफ क्षेत्र की एक कॉलोनी में परिवार सहित रहती है। माता-पिता रेहड़ी लगाते हैं।
पड़ोस में रहने वाले शिवम से करीब आठ माह से जान-पहचान हुई थी। 14 जून 2021 को वह शौच के लिए जा रही थी, तभी शिवम मिल गया। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी। इससे वह डर गई और किसी को नहीं बताया। लेकिन इस घटना से वह परेशान रहने लगी। आखिर में 30 जून को उसने अपने स्वजन को इस बारे में बता दिया। स्वजन ने पुलिस को शिकायत दी।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को 26 जून को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य रक्षा वकील रविंद्र गुप्ता ने बताया कि इस मामले में अदालत के समक्ष 11 लोगों की गवाही हुई थी। 23 दस्तावेज पेश किए गए थे। अब शिवम को सजा सुनाई और जुर्माना किया है।

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