गुरुग्राम में अवैध निर्माणों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश
गुरुग्राम में डीटीपीई ने अवैध कॉलोनियों, ढाबों और वेयरहाउस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 214 लोगों के खिलाफ 15 एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। यह कार्रवाई फरुखनगर, धनकोट, जटौली, भोड़ाकलां, बाघनकी और पटौदी गांवों में की गई है, जहाँ 23.55 एकड़ भूमि पर अवैध कॉलोनियां काटी गईं। इसके साथ ही, अवैध ढाबों और गोदामों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

अवैध कालोनियों, ढाबों और वेयरहाउस पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की कार्रवाई।
गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। शहर में अवैध कालोनियों, ढाबों और वेयरहाउस पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जिला नगर योजनाकार एनफोर्समेंट (डीटीपीइ) ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन आफ अर्बन एरिया एक्ट, 1975 के तहत बिना अनुमति कालोनियां काटने करने के 11 मामलों और पंजाब शेड्यूल्ड रोड्स एंड कंट्रोल्ड एरियाज एक्ट 1963 के उल्लंघन में ढाबे व वेयरहाउस निर्माण के चार मामलों में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो के थाना प्रभारी को भेजी है।
विभागीय जांच में पाया गया कि फरुखनगर, धनकोट, जटौली, भोड़ाकलां, बाघनकी और पटौदी गांवों में लगभग 23.55 एकड़ भूमि पर करीब 11 कालोनिया काटी गई। राजस्व रिकार्ड के हिसाब से इन कालोनियों के अंतर्गत आने वाली जमीनों के लगभग 208 मालिक हैं और इन एफआइआर में सभी को नामजद करने की सिफारिश भेजी गई हैं। इनमें सबसे अधिक अवैध गतिविधियां पटौदी ब्लाक और फरुखनगर क्षेत्र में दर्ज की गई हैं।
डीटीपी एनफोर्समेंट अमित मधोलिया की तरफ से संबंधित भूमि मालिकों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, इसके बाद जब विभाग को संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो रेस्टोरेशन आदेश दिए गए जिनमें स्पष्ट कहा गया कि भूमि को उसकी मूल स्थिति में लौटाया जाए। जब भूमि का रेस्टोरेशन नहीं किया गया तो विभाग ने फील्ड निरीक्षण कर सभी कालोनियों में तोड़फोड़ अभियान चलाया जाए और अब मामलों को एफआइआर के लिए पुलिस को भेज दिया गया।
बिना अनुमति ढाबे और गोदाम पर भी कार्रवाई
विभाग ने यह भी पाया कि सिधरावली गांव में सांवरिया ढाबा और भोड़ाकलां में खुशहाल होटल राजेंद्र, रतनपाल द्वारा बनाए गए। अवैध वेयरहाउस में कंट्रोल्ड एरिया एक्ट का उल्लंघन किया गया है। ऐसे चार मामलों में भी एफआइआर दर्ज कराने की सिफारिश की गई है।
जिले में अवैध कालोनियों और बिना अनुमति अवैध निर्माण गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सभी संबंधित तहसीलदारों को पत्र लिखकर कहा गया है कि इन क्षेत्रों में किसी प्रकार की रजिस्ट्री या अन्य पंजीकरण न किया जाए। विभाग की प्राथमिकता कानून के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना है। अवैध कालोनियों या निर्माण में किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त कानूनन अपराध है। ऐसे सभी मामलों में एफआइआर, तोड़फोड़ की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
- अमित मधोलिया, डीटीपी एनफोर्समेंट, गुरुग्राम

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