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    गुरुग्राम में बुलडोजर लेकर झुग्गियां हटाने पहुंचे डीटीपी बाठ, तोड़फोड़ के दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प

    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:29 PM (IST)

    गुरुग्राम के ओल्ड दिल्ली रोड सेक्टर 12 में अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। नगर निगम की टीम और डीटीपी आरएस बाठ की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच झड़प हुई जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। ये झुग्गियां वर्षों से शहर के बीचो-बीच बसी हुई थीं जिसके कारण कार्रवाई की गई।

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    सेक्टर 12 में बनी अवैध रूप से झुग्गियों को तोड़ता जिला प्रशासन का बुलडोजर। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के ओल्ड दिल्ली रोड स्थित सेक्टर- 12 में मार्केट में अवैध रूप से बसी झुग्गियों को हटाने के लिए नगर निगम की टीम और नगर निगम के नोडल अधिकारी डीटीपी आरएस बाठ ने बुधवार को तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की।

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    इस दौरान स्थिति इतना बिगड़ गई कि आनन-फानन में मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। इस तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच जमकर झड़प हुई।

    नोडल अधिकारी आरएस बाठ ने बुलडोजर कार्रवाई से आक्रोशित लोगों को समझाते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने झड़प करते हुए झुग्गियों के प्रधान को कहा, "यह मेरी आखिरी चेतावनी है, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे।"

    उल्लेखनीय है कि ये अवैध झुग्गियां शहर के बीचो-बीच इस तरह से वर्षों से बनी हैं। झुग्गियों में सालों से रहने वाले लोग प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।

    कांग्रेस नेता पंकज डाबर एवं डीटीपी आरएस बाठ के बीच बहस भी हुई, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकी। कार्रवाई के दौरान भूमि पर बनी 84 झुग्गियों को नहीं तोड़ा गया। छह झुग्गी वालों का सिविल कोर्ट से स्टे चल रहा है, जिसमें से 4 आशियाना स्कीम के पात्र हैं। बाकी झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। तोड़फोड़ के दौरान पुलिस का नेतृत्व सेक्टर 14 के थाना प्रभारी चंद्रभान ने किया।

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    डीएलएफ सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 14 को

    नए गुरुग्राम के डीएलएफ फेज एक से पांच में रिहायशी क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों और अवैध निर्माण से जुड़े मामले की मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। केस का नंबर न आने से सुनवाई टल गई।

    अब अगली तारीख 14 अक्टूबर तय की गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फरवरी में ऐसे निर्माणों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति (स्टे) आदेश के तहत रोक रखा है।