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    गुरुग्राम में वाहन चालक 10 हजार के चालान से बच सकते हैं, बस न करें ये लापरवाही; ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

    Updated: Mon, 19 Feb 2024 05:33 PM (IST)

    गुरुग्राम में अब ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना (फाइन) लगा सकती है अगर वो एंबुलेंस अग्निशमक वाहन को निकलने के लिए रास्ता नहीं देते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। यह पुलिस इसी सप्ताह से जुर्माना लगाएगी। डीसीपी (ट्रैफिक) वीरेंद्र विज ने कहा कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के जोनल अधिकारी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे।

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    गुरुग्राम में एम्बुलेंस, फायर ट्रकों को गुजरने की अनुमति नहीं देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना।

    पीटीआई, गुरुग्राम। गुरुग्राम में अब ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना (फाइन) लगा सकती है, अगर वो एंबुलेंस, अग्निशमक वाहन को निकलने के लिए रास्ता नहीं देते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। यह पुलिस इसी सप्ताह से जुर्माना लगाएगी।

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    डीसीपी (ट्रैफिक) वीरेंद्र विज ने कहा कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के जोनल अधिकारी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे। डीसीपी ने कहा कि जो अपराधी एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं, उन्हें बिना किसी देरी के ऑनलाइन चालान मिलेगा। उन्होंने कहा कि घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ चालान जारी किए जाएंगे।

    मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के तहत अपराध के लिए चालान राशि 10,000 रुपये है। इससे गंभीर स्थिति में एंबुलेंस में विभिन्न अस्पतालों में जाने वाले लोगों को बचाने में मदद मिलेगी।

    डीसीपी विज ने कहा कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस पहले से ही विभिन्न अस्पतालों में प्रत्यारोपण के लिए अंगों को ले जाने वाली एंबुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रदान कर रही है और गंभीर रोगियों की जान बचाने में मदद कर रही है।