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    वृद्धावस्था पेंशन की गई होल्ड, परिवार पहचान पत्र और वोटर आईडी कार्ड में दर्ज उम्र में मिला अंतर

    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:46 PM (IST)

    जिला समाज कल्याण विभाग ने 672 वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रोक दी है, क्योंकि उनके पहचान पत्रों में आयु 60 वर्ष से कम पाई गई। विभाग ने उन्हें आयु प्रमाणपत्र जमा करने का निर्देश दिया है। यह कदम योजनाओं में पारदर्शिता लाने और अपात्रों को पेंशन से रोकने के लिए उठाया गया है। गलत जानकारी देने वालों से राशि की वसूली की जाएगी।

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    जागरण संवाददाता, बादशाहपुर। जिला समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़ी कार्रवाई करते हुए 672 लाभार्थियों की पेंशन अस्थायी रूप से होल्ड कर दी है। विभाग द्वारा किए गए सत्यापन में पाया गया कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) और वोटर आईडी कार्ड में दर्ज उम्र में फर्क है, कई लाभार्थियों की उम्र 60 वर्ष से कम है। जबकि वे पहले से ही वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे थे। नियमों के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक ही इस योजना के पात्र होते हैं।

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    विभाग ने रिकार्ड मिलान के दौरान चिह्नित किए गए सभी 672 लोगों को नोटिस जारी कर आयु संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार लाभार्थियों को जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकार्ड, आधार कार्ड या अन्य अधिकृत दस्तावेजों के माध्यम से अपनी वास्तविक आयु साबित करनी होगी। दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय सीमा भी तय की गई है। ताकि मामले का जल्द निपटारा किया जा सके।

    समाज कल्याण विभाग का कहना है कि यह कदम योजनाओं की पारदर्शिता बनाए रखने और वास्तविक पात्रों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्राथमिक जांच में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लाभार्थियों ने गलत दस्तावेजों के आधार पर पेंशन लेना शुरू किया था।

    विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों की आयु 60 वर्ष से कम पाई जाएगी। उनकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। जिन लाभार्थियों ने पात्रता की सीमा पूरी न होने के बावजूद पेंशन प्राप्त की है। उनसे राशि की रिकवरी की जाएगी।

    रिकवरी की प्रक्रिया नियमों के अनुसार की जाएगी तथा संबंधित व्यक्तियों को विभाग की ओर से आधिकारिक सूचना भी भेजी जाएगी। इस कार्रवाई के बाद लाभार्थियों में हलचल मची हुई है। कई लाभार्थी दस्तावेजों की तैयारी में जुट गए हैं। जबकि कुछ ने विभाग से उम्र में सुधार हेतु आवेदन किया है।

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    दस्तावेज सत्यापन में यह बात सामने आई कि बिना पात्रता के ही 672 लोग पेंशन ले रहे थे। जांच पूरी होने तक पेंशन अस्थायी रूप से होल्ड की गई है। सभी से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा में दस्तावेज जमा कर सहयोग करें। ताकि पेंशन मामले का निपटारा जल्द हो सके और वास्तविक पात्रों को लाभ मिलता रहे।


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    - सरफराज खान, जिला समाज कल्याण अधिकारी