मिर्च पाउडर डाला फिर छाती और पेट में मारे चाकू, कैथल में बाप-बेटे के छह हत्यारों को अदालत ने दी ये सजा
कैथल की अदालत ने पिता-पुत्र के छह हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पांच दोषियों पर 1.10 लाख और एक पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। 2017 में दलीप सिंह और उनके बेटे अंकित की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद यह मामला दर्ज किया गया था।

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जागरण संवाददाता, कैथल। अदालत ने पिता और बेटे के छह हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें पांच हत्यारों पर प्रत्येक पर एक लाख दस हजार और छठे पर एक लाख बीस हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
गांव सिरसल निवासी कमलेश ने थाना पूंडरी में 6 नवंबर 2017 को हत्या का केस दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी डीडीए मुकेश कुमार ने की। एडवोकेट केके खेत्रपाल और जनकराज चोपड़ा ने उन्हें सहयोग किया। शिकायतकर्ता के अनुसार करीब आठ साल पहले विक्रम निवासी सिरसल ने उसकी लड़की को भला बुरा कह दिया था और इस बात को लेकर उनका विक्रम के परिवार से मनमुटाव हो गया था।
पंचायत ने दोनों पक्षों का फैसला करवा दिया था, लेकिन विक्रम इस बात की रंजिश रखे था। छह नवंबर 2017 की शाम उसका पति दलीप सिंह और लड़का अंकित खेत से बाइक पर घर आ रहे थे। कमलेश उनके पीछे पैदल चल रही थी। जब उसका पति और लड़का स्कूल के पास पहुंचे तो विक्रम, नरेश, नीरज, उदय, जसविन्द्र, अंकुश, रतना, सुरेन्द्र बैठे हुए थे। रतना व सुरेन्द्र ने उन्हें रोक लिया। उदय ने दलीप को पकड़ लिया और जसविन्द्र ने अंकित को पकड़ लिया।
नीरज व अंकुश ने दोनों की आंखों में मिर्च पाउडर मारा और विक्रम व नरेश ने चाकू दलीप और अंकित की छाती व पेट में मारे। कमलेश ने शोर मचाया तो गांववासी रिंकू व विक्रम मौके पर आ गए। इस पर हमलावर भाग खड़े हुए। ग्रामीण दोनों को नागरिक अस्पताल ले गए जहां डाक्टर ने उन्हे मृत घोषित कर दिया।
पांच हत्यारों पर 1.10 लाख और एक पर एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया, नहीं भरने पर काटनी होगी अतिरिक्त सजा

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