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    रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए CMO, अलमारी से मोटी रकम बरामद; 15 लाख की रखी थी डिमांड

    Updated: Fri, 04 Jul 2025 09:28 AM (IST)

    पलवल में जिला नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन जय भगवान जाटान को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। उन पर एक निजी अस्पताल को बंद करने की धमकी देने और 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। अस्पताल संचालक ने पहले ही तीन लाख रुपये दे दिए थे। गुरुग्राम विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर उन्हें एक लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा।

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    पलवल में सिविल सर्जन को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया।

    जागरण संवाददाता, पलवल। हरियाणा के पलवल में जिला नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन (CMO) जय भगवान जाटान को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। सिविल सर्जन अभी हाल ही में शुरू हुए निजी अस्पताल को बंद करने की धमकी दे रहे थे।

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    बताया गया कि सिविल सर्जन द्वारा 15 लाख की रिश्वत मांगी जा रही थी। पीड़ित ने सिविल सर्जन को तीन लाख रुपये दे दिए थे। वहीं, बकाया रकम की मांग की जा रही थी।

    गुरुग्राम विजिलेंस की टीम ने बृहस्पतिवार रात करीब 11 बजे जिला नागरिक अस्पताल परिसर में छापेमारी कर जिला सिविल सर्जन को एक लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही सिविल सर्जन की अलमारी से बरामद तीन लाख की नकदी बरामद हुई।

    शिकायतकर्ता ने ब्यूरो को बताया था कि वह मनोहर, धीरज और सुभाष के साथ मिलकर पिछले तीन महीनों से पलवल में सनराइज ट्रामा अस्पताल चला रहा है। सीएमओ डा. जय भगवान उनके अस्पताल में कथित कमियां बताकर इसे बंद करने की धमकी दे रहे थे। इसके एवज में उन्होंने 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी, ताकि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी हिस्सा दे सकें।

    शिकायतकर्ता ने बताया कि करीब 20 दिन पहले उन्होंने जय भगवान को छह लाख रुपये और दो जुलाई को एक लाख रुपये नकद दिए थे। इसके बावजूद, सीएमओ बकाया आठ लाख रुपये की मांग कर रहे थे, जिसमें से शिकायतकर्ता केवल एक लाख रुपये का इंतजाम कर पाए। 

    इस शिकायत के आधार पर ब्यूरो की टीम ने बृहस्पतिवार की रात को जाल बिछाकर सीएमओ जय भगवान को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद, उनके सरकारी निवास की तलाशी में अलमारी से तीन लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए।

    सीएमओ के विरुद्ध थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद में धारा 7 पीसी एक्ट और 308(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है।