हरियाणा सरकार का पूर्व अग्निवीरों को बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में मिलेगी छूट; मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश
हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया है। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए तीन साल की छूट मिलेगी, जबकि पहले बैच के अग्निवीरों को पांच साल की छूट मिलेगी। मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय अग्निवीरों को सैन्य सेवा के बाद रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगा।

पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी (फोटो: जागरण)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। सैन्य सेवा से लौटने पर हरियाणा के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी।
पूर्व अग्निवीरों को द्वितीय और तृतीय श्रेणी पदों पर सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को पांच वर्ष की छूट का लाभ दिया जाएगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सभी विभागों, बोर्ड-निगमों, विश्वविद्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
हरियाणा में अब तक कुल 7228 अग्निवीर भर्ती हुए हैं। वर्ष 2022-23 के पहले बैच में 2227, 2023-24 में में 2893 और 2024-25 में 2108 अग्निवीरों का चयन किया गया था। इस तरह पहले बैच में शामिल 2227 अग्रिवीरों को सैन्य सेवा से लौटने पर हरियाणा सरकार की नौकरियाें में ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी।

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