थाने में गवाही देने पर हाईकोर्ट ने जताई हैरानी, याचिका पर केंद्र और हरियाणा सरकार को मांग पत्र सौंपने का दिया आदेश
एक जनहित याचिका में गवाही के लिए थानों और पुलिस नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अनुमति देने के प्रावधान को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था पर हैरानी ...और पढ़ें

जनहित याचिका में गवाही के लिए थानों और पुलिस नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अनुमति देने के प्रावधान को चुनौती दी गई (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। नए कानून के तहत गवाही के लिए तय स्थानों में थानों व पुलिस के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अनुमति देने के परविधान को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था पर हैरानी जताई, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में केंद्र व हरियाणा सरकार को मांग पत्र सौंपने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे।
केंद्र सरकार के विश्वास दिलाने पर हाईकोर्ट ने याचिका का किया नपटारा।याचिका दाखिल करते हुए पंचकूला निवासी हरीश महला ने एडवोकेट अर्जुन श्योराण के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि हाल ही में भारत में कानूनों में संशोधन किया गया है।
इन संशोधन के तहत वीसी के जरिए गवाही का प्रावधान किया गया है और इसके लिए डेजिग्नेटिड स्थान की व्यवस्था करना जरूरी है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए व्यवस्था करते हुए पुलिस थानों व उनके नियंत्रण के क्षेत्र को डेजिग्नेटिड स्थान की श्रेणी में रख दिया है।
याची ने कहा कि इस प्रकार पुलिस के अधिकार क्षेत्र व प्रभाव क्षेत्र में रहते हुए गवाह की निष्पक्ष गवाही बेहद मुश्किल हो जाती है। याची ने केंद्र सरकार के जुलाई में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को किए गए संवाद का हवाला देते हुए कहा कि इसमें पुलिस के अधिकार क्षेत्र वाले स्थानों को डेजिग्नेटिड स्थान के तौर पर चुनने की मनाही है।
हाईकोर्ट ने भी याची की दलीलों का समर्थन करते हुए याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह केंद्र व हरियाणा सरकार को मांग पत्र सौंप दे। सरकार ने विश्वास दिलाया की मांग पत्र पर उचित निर्णय लिया जाएगा जिस आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

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