हरियाणा: अब HSVP पोर्टल से ही होगी प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त, नायब सरकार ने जारी किए नए नियम
हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में संपत्ति की खरीद-फरोख्त को पारदर्शी बनाने के लिए एक नया कदम उठाया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने प्राइवेट प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीद को अपने पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य कर दिया है। विक्रेताओं को एचएसवीपी पोर्टल पर प्रॉपर्टी लिस्ट करने के लिए पंजीकरण शुल्क देना होगा और खरीदारों को ऑनलाइन बोली लगानी होगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अब प्राइवेट प्रापर्टी की बिक्री और खरीद को अपने पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य कर दिया है।
इस फैसले से पारंपरिक प्रापर्टी डीलरों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब सौदे सीधे पोर्टल पर होंगे और हर लेन-देन सरकार की निगरानी में रहेगा। नए प्रविधानों के तहत एचएसवीपी पोर्टल पर प्रापर्टी लिस्ट करने के लिए विक्रेता को 10,000 रुपये की नान-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस के साथ जीएसटी देना होगा। यही नहीं, सरकार ने बिक्री और खरीद पर भी कमीशन लागू किया है।
प्रापर्टी लिस्ट करते समय विक्रेता को प्रापर्टी की मांग की गई कीमत का 0.25% बतौर कमीशन देना होगा। वहीं, जब खरीदार बोली को स्वीकार करेगा तो उसे अंतिम बोली राशि का 0.50% कमीशन के रूप में चुकाना पड़ेगा।
एचएसवीपी के नए नियमों के अनुसार विक्रेता को पोर्टल पर केवाईसी डाक्यूमेंट्स, कानूनी वारिस की सहमति, प्रापर्टी से जुड़े मुकदमों से मुक्त होने का प्रमाण और प्रापर्टी का पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा।
इसके बाद खरीदार आनलाइन बोली लगाएंगे और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को प्रापर्टी मिलेगी। सौदा तय होने के साथ ही स्वचालित रूप से ट्रांसफर परमिशन जारी होगी, जो 90 दिन तक मान्य रहेगी।
वहीं इस फैसले से प्रापर्टी डीलरों में नाराजगी देखी जा रही है क्योंकि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से आम खरीदार और विक्रेता को फायदा होगा, क्योंकि धोखाधड़ी और कालाबाजारी की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी।
सरकार का यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव की ओर इशारा करता है और अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसका बाजार पर कितना गहरा असर पड़ता है।
गोपनीयता और पारदर्शिता पर जोर
पोर्टल के जरिए की जाने वाली डील में विक्रेता और खरीदार की संपर्क जानकारी (मोबाइल नंबर व ईमेल) डील पूरी होने तक गोपनीय रखी जाएगी।
इसका उद्देश्य अनधिकृत नेगोसिएशन और आफ-प्लेटफार्म डील्स को रोकना है। साथ ही, हर चरण की जानकारी एसएमएस और ईमेल के जरिए दोनों पक्षों को भेजी जाएगी।
एचएसवीपी ने शुरुआती तौर पर इस व्यवस्था को पांच बड़े शहरों में लागू करने का फैसला किया है और इनके लिए आक्शन की डेट भी घोषित कर दी है। माना जा रहा है कि यह कदम जहां पारदर्शिता बढ़ाएगा, वहीं प्रापर्टी बाजार में बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म कर देगा।
सितम्बर में होगी पांच शहरों में नीलामी
रोहतक – 24 सितम्बर हिसार – 25 सितम्बर पंचकूला – 26 सितम्बर फरीदाबाद – 27 सितम्बर गुरुग्राम – 28 सितम्बर
नोट : इन पांच बड़े शहरों से शुरू होने वाली यह प्रक्रिया आगे पूरे राज्य में लागू की जाएगी।
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