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    पंचकूला पुलिस की कहानी सच्ची न शिकायकर्ता के बयान, कोर्ट ने बरी किए स्नैचिंग के पांच आरोपित

    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:13 PM (IST)

    पंचकूला सेशंस कोर्ट ने स्नैचिंग के एक मामले में पांच युवकों को बरी कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष को आरोप साबित करने में विफल पाया, क्योंकि साक्ष्यों ...और पढ़ें

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    पंचकूला सेशंस कोर्ट ने सुनाया फैसला।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला सेशंस कोर्ट ने एक स्नेचिंग केस में पांच युवकों को बरी कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा और मामले में पेश किए गए साक्ष्यों में गंभीर विरोधाभास मौजूद थे।

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    सेशंस जज ने शिकायतकर्ता की गवाही, पहचान प्रक्रिया और पुलिस द्वारा की गई बरामदगियों को अविश्वसनीय बताया। बरी किए गए युवकों में रामवीर, जोरावर, सचिन, सुखवीर सिंह और कुलदीप सिंह शामिल हैं, जो सभी जीरकपुर में रहते थे और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।

    मामले के शिकायतकर्ता अशुतोष कुमार राय ने जिरह के दौरान यह स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी शिकायत में आरोपित युवकों का कोई भी शारीरिक हुलिया नहीं लिखा था और न ही यह बताया था कि वह उन्हें भविष्य में पहचान सकते हैं। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोपितों को पहली बार टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में देखा, जिससे पहचान संबंधी साक्ष्य कमजोर पड़ गए।

    अदालत ने शिकायतकर्ता के बयानों में भी बड़े विरोधाभास पाए। शिकायत में उन्होंने 2-3 लड़के बाइक और एक्टिवा पर बताए थे, जबकि अदालत में गवाही देते समय दावा किया कि छह लड़के दो मोटरसाइकिलों पर थे। अभियोजन पक्ष न तो आरोपितों की सही संख्या स्पष्ट कर पाया और न ही घटनास्थल पर प्रयुक्त वाहनों का ठोस विवरण प्रस्तुत कर सका, जिससे कहानी संदिग्ध हो गई।