Panipat News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कैद, 60 हजार जुर्माना
पानीपत में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी अजय कुमार को पोक्सो एक्ट के तहत 10 साल की कैद हुई है। अदालत ने उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा ...और पढ़ें
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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कैद। सांकेतिक फोटो
जागरण संवाददाता, पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की पोक्सो एक्ट की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी अजय कुमार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। बिहार के भोजपुर आरा जिले के गांव बरुही निवासी अजय पर अदालत ने 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर उसे एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
डीडीए मुकेश रांगा ने बताया कि 29 जनवरी 2022 को सेक्टर-29 थाना पुलिस को दी गई शिकायत में नाबालिग पीड़िता ने बताया था कि उसकी अजय से छह माह पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। बातचीत बढ़ने के बाद 13 जनवरी 2022 को अजय उससे मिलने उसके घर पहुंचा।
उस समय उसके माता-पिता नौकरी पर गए हुए थे। मौका पाकर आरोपित ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अजय उसे अपने साथ बिहार ले गया, लेकिन वहां आरोपित के माता-पिता ने पीड़िता को रखने से मना कर दिया।
मजबूरी में पीड़िता वापस पानीपत लौटी और स्वजन को पूरे मामले की जानकारी दी। पीड़िता के परिवार ने तुरंत सेक्टर-29 थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित अजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सभी साक्ष्यों और बयानों के आधार पर अदालत ने अजय कुमार को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।

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