पानीपत के निजी प्ले स्कूलों को बाल अधिकार आयोग का अल्टीमेटम, रजिस्ट्रेशन नहीं तो लगेगा ताला
पानीपत में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निजी प्ले स्कूलों पर सख्ती दिखाई है। बिना पंजीकरण वाले प्ले स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। आयोग के सदस्य अनिल लाठर और श्याम शुक्ल ने सुरक्षा मानकों की समीक्षा की और बच्चों के अधिकारों से समझौता न करने की बात कही। संस्थानों को सुरक्षित वातावरण, स्टाफ सत्यापन और सीसीटीवी कैमरे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पाक्सो एक्ट के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पानीपत में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निजी प्ले स्कूलों पर सख्ती दिखाई है (फोटो: जागरण)
जागरण संवाददाता, पानीपत। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिले में संचालित निजी प्ले स्कूलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि अब बिना पंजीकरण वाले किसी भी प्ले स्कूल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बुधवार को जिला सचिवालय सभागार में आयोजित बैठक में आयोग के सदस्य अनिल लाठर और श्याम शुक्ल ने महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य अधिकारियों के साथ स्कूलों के संचालन और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की।
आयोग सदस्य अनिल लाठर ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता अस्वीकार्य है। जो संस्थान बिना पंजीकरण पाए जाएंगे, उन्हें तत्काल बंद कराया जाएगा।
श्याम शुक्ल ने बताया कि विशेष टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही को समय रहते रोका जा सके। बैठक में पाक्सो एक्ट पर भी जोर दिया गया।
सभी संस्थानों को निर्देशित किया गया कि स्कूल परिसर में बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें, स्टाफ का पूर्ण सत्यापन कराएं और सीसीटीवी कैमरे सही स्थिति में रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट संबंधित विभाग को दें।
आयोग ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी या पाक्सो एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा, डीपीओ लक्ष्मी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी निधि गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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