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    सोनीपत के खरखौदा में प्रदूषण फैलाती मिली 10 फैक्ट्रियां, कारण बताओ नोटिस जारी

    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:02 PM (IST)

    सीपीसीबी और एचएसपीसीबी की टीम ने खरखौदा के फिरोजपुर बांगर औद्योगिक क्षेत्र में निरीक्षण किया। 11 में से 10 उद्योग बिना अनुमति के चल रहे थे, और तीन बिना प्रदूषण नियंत्रण उपायों के स्क्रैप पिघला रहे थे। अधिकारियों ने तुरंत संचालन रोकने के निर्देश दिए और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। प्रदूषण नियंत्रण उपायों के बिना औद्योगिक गतिविधि चलाना एक गंभीर अपराध है।

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    संवाद सहयोगी, खरखौदा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सख्ती दिखाते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की संयुक्त टीम ने बुधवार को फिरोजपुर बांगर औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे उद्योगों का निरीक्षण किया। जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद टीम ने संबंधित इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

    टीम में सीपीसीबी के वैज्ञानिक मनोज कुमार, वैज्ञानिक रमनदीप, फील्ड अधिकारी वैज्ञानिक अनिल कुमार और एचएसपीसीबी सोनीपत क्षेत्र के सहायक कार्यकारी अभियंता (एईई) कुशाग्र शामिल थे। अधिकारियों ने फिरोजपुर बांगर औद्योगिक क्षेत्र में औचक निरीक्षण करते हुए 11 उद्योगों की जांच की।

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    इनमें से 10 उद्योग बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमति कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू आपरेट प्राप्त किए बिना ही संचालित होते पाए गए।

    निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि तीन उद्योग बिना एयर पाल्यूशन कंट्रोल मेजर लगाए पिट फर्नेस में स्क्रैप को पिघलाकर उत्पादन कर रहे थे, जो पर्यावरणीय मानकों का खुला उल्लंघन है। इससे क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। अधिकारियों ने मौके पर इन उद्योगों के संचालन को तुरंत रोकने के निर्देश दिए और कहा कि इनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।


    खरखौदा क्षेत्र मेंं 10 उद्योग पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करते पाए गए है, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब तलब करने के बाद सील करने या जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति और प्रदूषण नियंत्रण उपायों के औद्योगिक गतिविधि चलाना गंभीर अपराध है। ऐसे उद्योगों के खिलाफ निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, ताकि पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।


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    अजय मलिक, एनवायरमेंटल इंजीनियर एवं रिजनल अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनीपत