45 हजार रुपये का लैपटाप खरीदा और दो साल में ही बैटरी दे गई जवाब, अब उपभोक्ता फोरम ने किया न्याय
Himachal Pradesh News धर्मशाला उपभोक्ता फोरम ने लैपटॉप कंपनी को उपभोक्ता को 10 हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है। साथ ही 5 हजार रुपये मुकदमा फीस और 30 दिनों के भीतर लैपटॉप की मरम्मत करने के लिए कहा गया है। फोरम ने कंपनी की सेवा में लापरवाही पाई है।

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। लैपटाप कंपनी को उपभोक्ता को 10 हजार रुपये का हर्जाना देना होगा। साथ ही पांच हजार रुपये मुकदमा फीस देने के साथ-साथ 30 दिन के भीतर लैपटाप की मरम्मत करनी होगी। यह फैसला जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर की अदालत ने सुनाया है। लैपटाप कंपनी की सेवा में लापरवाही पाई गई है। कंपनी साइट विजिट शुल्क 550 और सेवा शुल्क 850 रुपये से अधिक नहीं ले सकती है।
उपभोक्ता फोरम में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने 30 मई, 2022 को आनलाइन शापिंग साइट के माध्यम से 45,800 रुपये का लैपटाप खरीदा था। 16 फरवरी 2024 को लैपटाप की बैटरी ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद उसने कंपनी से मरम्मत के लिए संपर्क किया। इसे लेकर उपभोक्ता ने पंजीकरण भी करवाया, लेकिन सेवा केंद्र की ओर से प्रस्ताव रद कर दिया गया।
इसके बाद उपभोक्ता ने दोबारा से मरम्मत के लिए पंजीकरण करवाया। इस पर कंपनी की ओर से 1500 रुपये साइट विजिट शुल्क मांगा जो पहले 550 रुपये बताया था। उपभोक्ता ने बताया था कि उसने साफतौर पर 550 रुपये साइट विजिट और 850 रुपये सेवा शुल्क के साथ आगे बढ़ने पर सहमति दी थी, लेकिन कंपनी बार-बार भ्रमित करने वाली जानकारी देती रही।
फोरम ने पाया कि सेवा केंद्र की ओर से झूठे तरीके से दूरी 50 किलोमीटर से अधिक बताकर तीन गुना शुल्क मांगा गया, जबकि वास्तविक दूरी 43.5 किलोमीटर थी। सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया
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