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    हिमाचल पुलिस का नशा माफिया पर बुलडोजर एक्शन, चिट्टा तस्करों के मकान गिराए, दो कब्जे में लिए

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:37 PM (IST)

    Himachal Police Action, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशा माफिया के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए चिट्टा तस्करों के मकानों पर बुलडोजर चलाया। नूरपुर पुलिस ने भदरोया में दो मकानों को गिरा दिया और दो को कब्जे में ले लिया। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई, क्योंकि इन तस्करों ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया था। 

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    हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से नशा माफिया पर की गई कार्रवाई।

    संवाद सूत्र, भदरोया (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश पुलिस नशा माफिया के विरुद्ध सख्त हो गई है। हिमाचल पुलिस ने पहली बार नशा माफिया पर बुलडोजर एक्शन लिया है। नशा तस्करों के विरुद्ध छेड़े विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस नूरपुर ने शनिवार को भदरोया में बड़ी कार्रवाई की। 

    पुलिस ने इस दौरान आरोपितों के दो मकानों को बैकहो लोडर (जेसीबी मशीन) से गिरा दिया और दो को कब्जे में लिया। नशा तस्करों के विरुद्ध एनडीपीएस के तहत कई मामले दर्ज हैं। 

    पुलिस ने सोनिया पत्नी नरेंद्र कुमार, परमजीत उर्फ गोशा पत्नी कस्तुरी लाल, दीपक राज उर्फ दीपा व बुआ दास के मकानों पर कार्रवाई की है।

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    चारों के विरुद्ध चिट्टा तस्करी के कई मामले दर्ज, बेटे भी तस्कर

    इन सभी के विरुद्ध नूरपुर, डमटाल व पठानकोट पुलिस थाना में चिट्टा बेचने के आरोप में कई मामले दर्ज हैं। आरोपित बुआ दास के बेटे भी नशा तस्करी में सक्रिय हैं। रोहित कुमार पुत्र बुआ दास के विरुद्ध पुलिस थाना बटाला, नंगल भूर व डमटाल और दूसरे बेटे अमित कुमार के विरुद्ध पुलिस थाना पठानकोट डिवीजन दो में मामला दर्ज है।

    सरकारी जमीन पर बनाए थे मकान

    जिला पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस ने आरोपितों की संपत्ति की वित्तीय जांच की थी और इसमें यह पाया गया कि इन्होंने मुहाल भदरोया उपतहसील गंगथ में विभिन्न स्थानों में मकानों का निर्माण किया है। राजस्व विभाग से मकानों की निशानदेही करवाने पर यह पाया गया कि ये सभी मकान सरकारी जमीन पर बनाए थे। 

    भूमि बेदखली वारंट जारी किए

    जिला पुलिस नूरपुर ने उपरोक्त निर्मित अवैध भवनों पर कार्रवाई करने के लिए स्थानीय प्रशासन से लगातार पत्राचार किया। इसके बाद राजस्व विभाग में कार्यरत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उपतहसील गंगथ ने हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 163 तथा भूमि अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 13.15 के अंतर्गत उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भूमि बेदखली वारंट जारी किए थे। 

    जारी रहेगा नशा तस्करों के विरुद्ध अभियान : एसपी

    इन आदेश के बाद शनिवार को जिला पुलिस नूरपुर ने सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उपतहसील गंगथ की ओर से जारी भूमि बेदखली वारंट की अनुपालना करते हुए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में दो मकानों को ध्वस्त कर दिया तथा दो अन्य को प्रशासन ने कब्जे में लिया। इन सभी आरोपितों को सरकारी भूमि से बेदखल कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नशा तस्करों के विरुद्ध छेड़ा अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।

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