HP Cabinet Decision: हिमाचल सरकार भरेगी 4210 पद, 1602 बिजली मित्र, 1000 टी-मेट व 645 पटवारी भर्ती होंगे, पढ़ें कैबिनेट का हर फैसला
Himachal Pradesh Cabinet Decision हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 4210 पद भरने और 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती करने का निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने का भी फैसला हुआ। मंत्रिमंडल ने 31 से ज्यादा एजेंडा आइटम पर विस्तृत चर्चा के बाद महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई।

जागरण टीम, शिमला। Himachal Cabinet Decision, हिमाचल सरकार ने उच्च वेतनमान मामले में कर्मचारियों के हित सुरक्षित करने के साथ विभिन्न विभागों में 4210 पद भरने की स्वीकृति दी है। अब राज्य के सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों में कार्यरत कर्मचारियों को पूर्व की तरह उच्च वेतनमान मिलता रहेगा। मंत्रिमंडल ने 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से छह सितंबर, 2025 को जारी उच्च ग्रेड वेतन संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को शिमला स्थित राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य विद्युत बोर्ड में 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों, 1,000 टी-मेट्स, राज्य कैडर के तहत ट्रेनी आधार पर पटवारियों के 645 और मेडिकल कालेजों में स्टाफ नर्स के 400 पदों को जाब ट्रेनी के रूप में भरने की स्वीकृति दी गई।
पंचायतों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की संख्या बढ़ाने के लिए 300 जाब ट्रेनी की नियुक्ति की जाएगी। इन्हें प्रशिक्षण, अनुभव और सहायता के साथ निर्धारित मासिक वेतन दिया जाएगा। राज्य में 200 चिकित्सा अधिकारियों को जाब ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
साथ ही चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्डियोलाजी, न्यूरोलाजी, यूरोलाजी और गैस्ट्रोएंटेरोलाजी में 38 सहायक प्रोफेसर के पद और राज्य सचिवालय में 25 स्टेनो-टाइपिस्ट पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है। इससे पहले सरकार ने 500 पशु मित्र और 2,061 वन मित्र रखने का निर्णय लिया था। बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने की स्वीकृति दी गई। कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण की समय सीमा बढ़ाकर तीन जून, 2026 तक करने का निर्णय लिया गया है।
पंचायत नक्शा पास करेगी, तभी निर्माण होगा
प्रदेश में पंचायत से नक्शा पास होने के बाद ही व्यावसायिक निर्माण हो सकेगा। निर्माता को ग्रामीण क्षेत्र की सुविधाओं में अनावश्यक छेड़छाड़ न करने का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। नदियों, नालों और खड्डों से 50 से 100 मीटर की दूरी पर ही निर्माण की अनुमति दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाबद्ध निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए माडल उप नियम मंजूर किए गए हैं। यह निर्णय हाल के मानसून सीजन में हुई भारी तबाही को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1602 बिजली उपभोक्ता मित्र के पद भरे जाएंगे
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 1602 पद बिजली बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्रों के स्वीकृत किए गए। इन्हें आउटसोर्स आधार पर भरा जाएगा। अभी तक वन व पशु मित्रों की भर्ती की गई है। अब बिजली उपभोक्ता मित्र के पद भी भरे जा रहे हैं।
1000 टी-मेट व 645 पटवारी भर्ती होंगे
उन्होंने कहा कि 1000 पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से रेगुलर टी-मेट के भरे जाएंगे। इसी तरह राजस्व विभाग में 645 पद पटवारियों के भरे जाएंगे।
950 पंचायत सचिव की नियुक्ति होगी
मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के 400 पद, डॉक्टरों के 200 पद, पंचायतीराज विभाग में भी लगभग 950 पंचायत सचिव, मेडिकल कॉलेजों में 38 पद असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रदेश सचिवालय में स्टेनो टाइपिस्ट के 25 पद स्वीकृत किए गए।
परवाणू और धर्मपुर पुलिस थाना में कान्सटेबल के पद स्वीकृत
कैबिनेट ने चंडीगढ़-शिमला फोरलेन पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए परवाणू और धर्मपुर पुलिस थाना में 38 पद कॉन्स्टेबल, लोकायुक्त में 2 पद जेओए आईटी और 5 पद साइंटिफिक ऑफिसर के स्वीकृत किए।
100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी
कैबिनेट ने शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई का पाठयक्रम शुरू करने को मंजूरी दी। अभी तक ये सरकारी स्कूल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेकर चल रहे हैं। मगर अब इनमें सीबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। सरकार ने तर्क दिया है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। नीट, जेईई व अन्य तरह की जो परीक्षाएं होती है उसमें सीबीएसई से संबंधित पाठ्यक्रम के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हिमाचल के बच्चें इन परीक्षाओं में न पिछड़ें, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।
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कांस्टेबल को जांच का अधिकार रहेगा
सरकार ने पुलिस कांस्टेबलों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 176 (1) के तहत अधिकार देने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अनुसार अब वह कांस्टेबल, जिसके पास स्नातक की डिग्री है। कांस्टेबल सात साल की सेवा पूरी कर चुका हो, छः सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण ले चुका हो, निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिस पर कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है, उसे ऐसे मामले की जांच का अधिकार होगा, जिसमें अधिकतम तीन साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान हो।
एक शपथ पत्र देकर बाद में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (व्यवसाय एवं प्रक्रिया) नियम 2024 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। अब उम्मीदवार आवेदन के समय अन्य पिछ़डा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जैसे वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर एक शपथ पत्र देकर बाद में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
पायलटों को पैराग्लाइडिंग पाठ्यक्रम पूरा करना होगा
साहसिक पर्यटन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत सभी टेंडेम पायलटों के लिए 31 अगस्त, 2026 को या उससे पहले उड़ानों के दौरान सिमुलेशन पैराग्लाइडिंग सुरक्षा पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया, ताकि पैराग्लाइडिंग गतिविधियों में लगे पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
मंत्रिमंडल बैठक के मुख्य बिंदु
- राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस उपस्थिति बढ़ाने के लिए परवाणु, धर्मपुर पुलिस थानों में आवश्यक पद भरे जाएंगे।
- पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग में पांच नए पदों, एक-एक कंप्यूटर आपरेटर और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पद भरा जाएगा।
- लोकायुक्त कार्यालय, हिमाचल प्रदेश में दो जेओए (आईटी) पद भरे जाएंगे
- सात डिनोटिफाइड महाविद्यलायों के 45 शिक्षण और 61 गैर-शिक्षण कर्मचारी उच्च शिक्षा निदेशालय के सरप्लस पूल में भेजे।
- नौ जिलों के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 28 डायलिसिस केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी ताकि मरीजों को घर के निकट सुविधाएं मिल सकें।
- मेडिकल आफिसर (सामान्य) कैडर को मेेडिकल आफिसर (सामान्य) और मेडिकल आफिसर (विशेषज्ञ) में विभाजित करने मंजूरी दी।
- संशोधन कर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) का 10 प्रतिशत हिस्सा प्रत्येक वर्ष ‘चिल्ड्रन आफ द स्टेट’ को वित्तीय सहायता देने में उपयोग में लाने को स्वीकृति।
- चंबा जिले के पांगी तहसील के साच में नई उप-तहसील खोलने तथा इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर इन्हें भरने को मंजूरी दी।
- कांगड़ा जिले की रे उप-तहसील में हटली और मलहंता पटवार वृत्तों का पुनर्गठन कर नया पटवार सर्कल नंगल बनाने का निर्णय भी लिया।
- कांगड़ा जिले की उप-तहसील चढियार को तहसील का दर्जा देने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर इन्हें भरने को मंजूरी दी।
- हमीरपुर जिले के भोरंज, बमसन और सुजानपुर विकास खंडों का पुनर्गठन करने को स्वीकृति दी प्रदान की गई।
- कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी क्षेत्र के हलेड़ स्थित हरसी में जलशक्ति विभाग का नया उपमंडल खोलने का भी निर्णय लिया गया।
- सन्गया चौलिंग एसोसिएशन, संजौली (शिमला) के पक्ष में सरकारी भूमि पट्टा अवधि को 40 साल के लिए बढ़ाने को स्वीकृति दी।

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