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    हिमाचल में नए बने निकायों में चुनाव करवाने की अवधि छह माह से 2 साल बढ़ाई, सरकार का चुनावी प्रक्रिया में बड़ा संशोधन

    By Yadvinder Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:05 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए गठित निकायों में चुनाव कराने की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर दो साल कर दिया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, ताकि नए निकायों को प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सरकार का मानना है कि यह कदम स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने में सहायक होगा।

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    हिमाचल प्रदेश के नए गठित नगर निकायों में अब दो साल तक चुनाव नहीं होंगे। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों की चल रही चुनावी तैयारी के बीच प्रदेश में नई बनी नगर पालिकाओं के पहले चुनाव करवाने की अवधि को छह माह से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया है। इस संबंध में शहरी विकास विभाग की तरफ से हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 को अधिसूचित किया गया है। 

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगरपालिकाओं के गठन और उनके चुनाव संबंधी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस संशोधन के लागू होने से राज्य सरकार को नई नगरपालिकाओं के गठन के बाद चुनाव कराने के लिए अधिक लचीलापन मिलेगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि प्रशासनिक तैयारी, विकासात्मक योजना निर्माण, और शहरी क्षेत्रों के ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए समय मिले। 

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    जवाली को मिला नगर परिषद का दर्जा 

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी विकास के क्षेत्र में एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए नगर पंचायत ज्वाली (जिला कांगड़ा) को नगर परिषद के रूप में स्तरोन्नत कर दिया है। इस संबंध में शहरी विकास विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंलूरी प्रदान की गई थी।

    राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अब इसे अधिसूचित किया गया है। शहरी विकास विभाग ने 5 मई 2025 को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर नगर पंचायत जवाली को नगर परिषद में बदलने का प्रस्ताव सार्वजनिक किया था और आपत्तियां व सुझाव मांगे गए थे और अब इसकी अधिसूचना जारी की गई है। 

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    बीड़ को बनाया नगर पंचायत

    शहरी विकास विभाग ने बीड़ कांगड़ा को नगर पंचायत बनाए जाने की अधिसूचना जारी की है। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई हे और अधिसूचना के जारी होने के दो सप्ताह के भीतर आपत्तियां मांगी गई हें। आपत्तियों के निपटारे के बाद नगर पंचायत घोषित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी ढांचे के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला कांगड़ा के बीड़ क्षेत्र को नगर पंचायत के रूप में गठित करने का प्रस्ताव जारी किया है।

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