संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, निचली अदालत कर चुकी है अवैध करार
हिमाचल हाईकोर्ट में संजौली की अवैध मस्जिद निर्माण मामले पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी, जिसमें वक्फ बोर्ड की याचिका पर बहस होगी। निचली अदालत पहले ही मस्जिद को अवैध करार दे चुकी है, जिसके खिलाफ वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट पहुंचा है। शिमला जिला अदालत ने अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया है।
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संजौली मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। फाइल फोटो
डिजिटल डेस्क, शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट में संजौली अवैध मस्जिद निर्माण मामले में आज सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी। इस दौरान वक्फ बोर्ड की ओर से दायर याचिका की मेंटेनबिलिट पर बहस होगी।
बता दें कि निचली अदालत संजौली मस्जिद को पहले ही अवैध करार दे चुकी है। ऐसे में विवादित संजौली मस्जिद को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड उच्च न्यायालय पहुंचा है। शिमला जिला अदालत ने नगर निगम आयुक्त के फैसले को बरकरार रखते हुए 30 दिसंबर तक अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए हैं।

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