Himachal News: अस्पताल की पर्ची दिखाने के बाद ही मेडिकल स्टोर से मिलेगी सीरिंज, खरीदार का रिकॉर्ड भी रखना होगा
शिमला में अब मेडिकल स्टोर से सिरिंज लेने के लिए अस्पताल की पर्ची दिखानी होगी। जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने यह आदेश एनकार्ड नारको समन्वय केंद्र की बैठक में दिया। मेडिकल स्टोर संचालकों को खरीदारों के पहचान पत्र की कॉपी रखने के लिए कहा गया है। पुलिस नवंबर में स्कूलों में नशा विरोधी अभियान चलाएगी और पंचायत स्तर पर नशा रोकने के लिए सूचना तंत्र बनाया जा रहा है। अवैध भांग की खेती पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी।

शिमला में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित बैठक। सौ. डीपीआरओ
जागरण संवाददाता, शिमला। शिमला में अब अस्पताल की पर्ची दिखाने के बाद ही मेडिकल स्टोर से सीरिंज मिलेगी। जिला उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने शनिवार को शिमला आयोजित जिला स्तरीय एनकार्ड नार्को समन्वय केंद्र की बैठक में यह आदेश दिए है।
पहचान पत्र की प्रति रखने होगी रिकॉर्ड में
उन्होंने जिला के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को आदेश दिए है कि अस्पताल की पर्ची के बिना सीरिंज नहीं दी जाए। वहीं जिन्हें सीरिंज दे रहे हैं, उनके पहचान पत्र की प्रतिलिपि लेकर रिकॉर्ड में रखें।
शिक्षण संस्थानों में चलेगा जागरूकता अभियान
इस बैठक में फैसला लिया गया कि सभी पुलिस अधिकारी जिला के सभी शिक्षण संस्थानों में नवंबर माह के दौरान नशे को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। शिक्षण संस्थान में पुलिस अधिकारी को वर्दी में ही बच्चों को संबोधित करना होगा।
पंचायत स्तर तक नशे के खिलाफ सूचना तंत्र
बैठक में जन प्रतिनिधियों के सहयोग से पंचायत स्तर तक नशे के खिलाफ सूचना तंत्र बनाने की दिशा में पुलिस ने 90 फीसदी कार्य पूर्ण कर लिया है। पुलिस के पास स्थानीय जन प्रतिनिधियों के सहयोग से सूचनाएं मिल रही है। इसके अतिरिक्त, अवैध भांग की खेती पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने ड्रोन की सहायता लेना शुरू कर दिया है।
ये रहे उपस्थित
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा, एसडीएम गुरमीत नेगी, एसडीएम मुकेश शर्मा, एसडीएम मंजीत शर्मा, जिला कृषि अधिकारी सुरेश कुमार, एसडीपीओ नरेश शर्मा, एसडीपीओ सुशांत शर्मा, एसडीपीओ सिद्धार्थ शर्मा, जिला कल्याण अधिकारी कपिल शर्मा, सहायक आचार्य डॉ निधि शर्मा, डॉ विनीत सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।
एनजीओ को उपायुक्त कार्यालय से लेनी होगी अनुमति
उपायुक्त ने निर्देश दिए है कि शिक्षण संस्थानों, पंचायत स्तर पर काम करने वाली एनजीओ को अब उपायुक्त कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। जिला उपायुक्त कार्यालय की अनुमति के बाद ही कोई भी एनजीओ शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी अधिकार क्षेत्र में कार्य कर पाएगी। उपायुक्त ने सभी उपमंडल दण्डाधिकारियों को यह निर्देश जारी कर दिए है। बैठक में मामला रखा गया कि बहुत सी एनजीओ धरातल पर प्रभावी तरीके से कार्य कर नहीं रही है।
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इस वर्ष 224 मामलों में 501 गिरफ्तार
इस वर्ष 224 मामले एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए है। इनमें 501 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन मामलों के तहत 78 किलो 287 ग्राम चरस, 25 किलो 631 ग्राम अफीम, पॉपी हस्क 3 किलो 776 ग्राम, स्मैक 2,8 ग्राम, चिट्टा 7 किलो 342 ग्राम और 48 ग्राम एमडीएम जब्त किया गया है। गिरफ्तार 501 आरोपियों में से 414 आरोपी हिमाचल प्रदेश के निवासी है जबकि 25 विदेशी और 62 अन्य राज्यों से संबंध रखते है।

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