Shimla News: सेब कारोबारी से 45 लाख रुपये की ठगी, भुगतान मांगने पर दी जान से मारने की धमकी
शिमला के रोहड़ू में एक सेब कारोबारी से 45 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित विपिन चौहान ने संजीव साहू पर आरोप लगाया है कि उसने सेबों का भुगतान करने से इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले भी बाहरी राज्यों के व्यापारियों द्वारा सेब उत्पादकों से धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ चुके हैं।

जिला शिमला में सेब कारोबारी से 45 लाख रुपये की ठगी हुई है। प्रतीकात्मक फोटो
संवाद सूत्र, रोहड़ू (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में सेब बागवानों एवं कारोबारियों के साथ अन्य राज्यों के कारोबारियों द्वारा ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। ताजा मामला जिला शिमला के रोहड़ू थाना क्षेत्र में सेब कारोबार से जुड़ी ठगी और धमकी का सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में धोखाधड़ी और धमकाने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह मामला विपिन चौहान पुत्र स्वर्गीय कृष्ण चंद चौहान, गांव भलून, डाकघर सुंगरी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला की शिकायत पर दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2023–24 के दौरान उन्होंने अपने बाग से कुल 23 ट्रक सेब के बॉक्स संजीव साहू, जो मां चंडी फ्रूट स्टोर डिग्गा का मालिक है, को भेजे थे। इन सेबों की कीमत लगभग 45 लाख रुपये थी।
रकम मांगी तो जान से मारने की धमकी दी
शिकायतकर्ता का आरोप है कि सेबों की सप्लाई करने के बाद जब उन्होंने भुगतान की मांग की तो संजीव साहू ने न केवल रकम देने से इन्कार किया, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।
धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच तेज
थाना रोहड़ू में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस प्रकरण की जांच एएसआई यशपाल राणा द्वारा की जा रही है। डीएसपी रोहड़ू प्रणव चौहान ने बताया कि आरोपों की पूरी जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पहले भी पेश आए हैं ऐसे कई मामले
बाहरी राज्यों के कारोबारियों की ओर से सेब बागवानाें एवं आढ़तियों से सेब खरीदने के बाद पेंमेंट देने के पहले भी कई मामलें दर्ज हुए है। रोहड़ू, कोटखाई एवं कुमारसैन थाना में ऐसे कई मामले दर्ज हुए है, जिसमें बाहरी राज्यों के कारोबारियों की ओर से सेब बागवानों के साथ धोखाधड़ी की गई है।
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वहीं हाल ही में शिमला के चौपाल के रहने वाले बागवान के साथ महाराष्ट्र की एक फ्रूट कंंपनी की ओर से भी 8.65 लाख रुपए की राशि नहीं लौटाने का मामला पेश आया था।
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