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    शहर में गंदगी फैलाना पड़ेगा महंगा; मलबा-कचरा फेंकने पर जम्मू नगर निगम कर रहा जुर्माना

    By Anchal Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 05:11 PM (IST)

    जम्मू नगर निगम (JMC) ने शहर में गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। मलबा और कचरा फेंकने पर पहली बार 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। यह कदम शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए उठाया गया है। 

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    JMC ने नागरिकों से शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को तरजीह देते हुए जम्मू नगर निगम अब धूल-मिट्टी उड़ाने वालों, सड़कों पर मलबा और कचरा फैलाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सभी वार्डों में संबंधित सेनिटरी अधिकारियों को ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए जुर्माने करने के निर्देश दिए गए हैं।

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    पिछले एक महीने में सड़कों पर मलबा, कचरा फेंकेने, थूकने और प्रतिबंधित पालीथिन का इस्तेमाल करने पर निगम ने करीब 1.51 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है।

    निगम ने शहर में सेनिटरी आफिसर्स की देखरेख में तीन टीम गठित की हैं जो जोन-1, 2 और 3 में काम कर रही हैं। यह टीमें निर्माण एवं विध्वंस, प्रतिबंधित पालीथन के इस्तेमाल करने वालों और खुले में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए हैं।

    इसी कड़ी में निगम ने अक्टूबर माह में दोषियों से 1.53 लाख रुपये का जुर्माना वसूला। इस कार्रवाई को अब और सख्ती से लागू करवाने के लिए निगम अधीनस्थ क्षेत्रों में तैनात निगम के सभी कार्यकारी अभियंताओं, स्वच्छता अधिकारियों और खिलाफवर्जी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से होने वाले वायु प्रदूषण और धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जारी दिशा-निर्देशों को सख्ती से पालन करवाएं।

    इसके तहत अब न्यूनतम 4 हजार और अधिकतम 50 हजार रुपये तक का जुर्माना होगा। निगम की टीमों ने सख्ती शुरू कर दी है और लोगों को सूचित भी किया जा रहा है कि वे किसी भी तरह का निर्माण करने से पूर्व नियमों का पालन करें। इतना ही नहीं निगम ने करीब 15 क्विंटल प्रतिबंधित पालीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक की भी जब्ती की है। इसे बाद में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंप दिया गया।

    अक्टूबर माह में वसूला जुर्माना

    1. निर्माण एवं विध्वंस : 107200
    2. प्रतिबंधित पालीथिन : 40800
    3. कचरा फैलाने पर : 500

    ‘विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से होने वाले वायु प्रदूषण और धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जारी दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करवाया जा रहा है। किसी को भी सड़कों पर मलबा फेंकने, लोगों को परेशान करने नहीं दिया जाएगा। टीमें कार्रवाई कर रही हैं। जुर्माना किया जा रहा है। चालान भी काटे जाते हैं। प्रतिबंधित पालीथिन के खिलाफ कार्रवाई का प्रभाव दिख रहा है। कहीं से भी पालीथिन आता है तो पता चल रहा है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।’ -अब्दुल स्तार, ज्वाइंट कमिश्रर, हेल्थ एंड सेनिटेशन, जेएमसी