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    जम्मू-कश्मीर कोर्ट का बड़ा फैसला, वैष्णो देवी यात्रा में भूस्खलन पर श्राईन बोर्ड अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:15 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने वैष्णो देवी यात्रा में भूस्खलन की घटना पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने श्राईन बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, जिन्हें इस घटना के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। यह फैसला पीड़ितों के परिवारों के लिए राहत लेकर आया है। 

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    कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पुलिस को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। जम्मू कश्मीर की कटड़ा कोर्ट ने पुलिस से उस शिकायत पर एक्शन-टेकन रिपोर्ट मांगी है जिसमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB)के अधिकारियों पर कथित आपराधिक लापरवाही के लिए केस दर्ज करने की मांग की गई है। यह घटना अगस्त में हुई थी, जब भूस्खलन के कारण 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी और 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 

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    अदालत ने अपनी सुनवाई में कहा कि शिकायतकर्ता रोहित बाली ने एसएमवीडीएसबी के सीईओ और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और 106 (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अगस्त में भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी के बावजूद अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को रोकने या कोई एडवाइजरी जारी करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। 

    बादल फटने से हुआ लैंडस्लाइड 26 अगस्त को त्रिकुटा पहाड़ियों में अधकुंवारी में तीर्थयात्री रूट पर हुआ था, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई थी और 20 घायल हो गए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 29 अगस्त को लैंडस्लाइड के कारणों की जांच के लिए तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी।

    कटड़ा के सब-जज सिद्धांत वैद ने एक ऑर्डर में कहा, 'इस शिकायत को फाइल किए हुए डेढ़ महीने से ज़्यादा हो गया है, इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)के सेक्शन 175(4) के प्रोविज़न का इस्तेमाल करने से पहले, मैं रियासी के सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट और भवन पुलिस स्टेशन के एसएचओ से एक्शन-टेकन रिपोर्ट मांगना सही समझता हूं।'

    अदालत का आदेश

    अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाए हैं कि एसएमवीडीएसबी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही यह हादसा हुआ। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में दो हफ्ते के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि वह इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार करेगी। यह मामला जम्मू-कश्मीर के जिला रियासी में त्रिकूट पर्वत में विराजमान माता वैष्णो यात्रा के दौरान का है। जब अगस्त में भारी बारिश के कारण यहां भूस्खलन हुआ था। 

    क्या है एसएमवीडीएसबी?

    माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) एक सांविधिक निकाय है, जो जम्मू-कश्मीर के कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार है। इस बोर्ड की स्थापना 1988 में हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अदालत के आदेश के बाद अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी और पता करेगी कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है।