वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन मामले में पुलिस ने श्राइन बोर्ड को दी क्लीन चिट, कहा- 'कोई लापरवाही नहीं बरती गई'
जम्मू में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन मामले में पुलिस ने श्राइन बोर्ड को क्लीन चिट दे दी है। इस हादसे में 35 श्रद्धालुओं की जान गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता ने भारी बारिश के अलर्ट के बावजूद यात्रा जारी रखने पर अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। उपराज्यपाल द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी आनी है। अदालत ने अगली सुनवाई 6 दिसंबर को तय की है।

वैष्णो देवी धाम पर हुआ था भूस्खलन (फाइल फोटो)
जागरण न्यूज नेटवर्क, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर 26 अगस्त को हुए भूस्खलन मामले में स्थानीय पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट ने श्राइन बोर्ड प्रशासन को क्लीन चिट दे दी है। अर्दकुंवारी के पास हुए भूस्खलन में 35 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 20 से अन्य श्रद्धालु घायल हुए थे।
कई दिन तक माता वैष्णो देपी की यात्रा को भी एहतियातन स्थगित रखा गया था। वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता रोहित बाली ने भारी वर्षा और भूस्खलन का अलर्ट होने के बावजूद यात्रा न रोकने के लिए बोर्ड के अधिकारियों को जिम्मेवार ठहराते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की याचिका लगाई थी।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, वह रिपोर्ट अभी आनी है। शुक्रवार को कटड़ा की अदालत में इस मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की। पुलिस के अनुसार, इस प्रकरण में किसी की लावरवाही नहीं है। पुलिस के अनुसार इस मामले में जांच पूरी कर ली गई है अैर किसी भी स्तर से कोई लापरवाही नहीं पाई गई है।
थाना प्रभारी स्वयं इस प्रकरण में कोर्ट में पेश हुए। याचिकाकर्ता का आरोप था कि अगस्त में भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी के बावजूद अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को रोकने या कोई एडवाइजरी जारी करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बादल फटने से यात्रा मार्ग पर स्थित आद्कुंवारी में भारी भूस्खलन हुआ था। एसएचओ की रिपोर्ट के बाद अदालत ने अब छह दिसंबर को इस मामले पर बहस शुरू करने का आदेश दिया है।

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