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    Jamshedpur News: रेलवे की नई लाइन पर आज से दौड़ेगी 25 हजार वोल्ट की बिजली, प्रशासन ने जारी की चेतावनी

    Updated: Sat, 08 Nov 2025 10:39 AM (IST)

    जमशेदपुर में रेलवे की नई लाइन पर आज से 25 हजार वोल्ट की बिजली दौड़ेगी। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों को रेलवे लाइन से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। बिजली के खतरे से बचाव के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

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    रेलवे की तीसरी लाइन पर आज से दौड़ेगी बिजली

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन अंतर्गत सालगझारी ईस्ट केबिन से सालगझारी वेस्ट केबिन तक नवनिर्मित तीसरी रेल लाइन पर शनिवार से विद्युत प्रवाह शुरू कर दिया जाएगा।

    रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) ने एक सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए सभी रेलवे लाइन उपयोगकर्ताओं और आम जनता को आगाह किया है। इस लाइन के ऊपर लगे ओवरहेड ट्रैक्शन तारों में 25 हजार वोल्ट, 50 हर्ट्ज एसी करंट प्रवाहित होगा, जो अत्यधिक खतरनाक है।

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    आरवीएनएल के ग्रुप जनरल मैनेजर (इलेक्ट्रिकल) ने बताया कि शनिवार से ओवरहेड ट्रैक्शन लाइन को हर समय जीवित (लाइव) माना जाएगा। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को इसके पास आने या काम करने की सख्त मनाही है।

    यह नई तीसरी लाइन सालगझारी ईस्ट केबिन (छोड़कर) से सालगझारी वेस्ट केबिन (शामिल) तक है, जिसमें अतिरिक्त लूप, क्रास-ओवर, स्विचिंग स्टेशन, सहायक ट्रांसफार्मर और फीडर लाइनें भी शामिल हैं। यह खंड किलोमीटर 243/18ए (चेनेज: 595.65) से किलोमीटर 246/30बी (चेनेज: 845.95) तक फैला है।

    सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष चेतावनी

    रेलवे ने सड़क मार्ग का उपयोग करने वाले लोगों के लिए एक विशेष चेतावनी जारी की है। इस रेल खंड पर पड़ने वाले सभी लेवल क्रॉसिंग पर हाइट गेज (ऊंचाई अवरोधक) लगाए गए हैं।

    इन हाइट गेजों की स्पष्ट अधिकतम ऊंचाई सड़क के स्तर से 4.78 मीटर है। यह इसलिए किया गया है ताकि अधिक ऊंचाई वाले वाहन या उनमें लदा सामान गलती से भी हाई टेंशन वाले बिजली के तार (कॉन्टैक्ट वायर) के संपर्क में न आ सकें।

    रेलवे ने स्पष्ट किया है कि लेवल क्रासिंग पर बिजली का तार रेल स्तर से न्यूनतम 5.5 मीटर की ऊंचाई पर होगा। सभी वाहन चालकों और माल ढुलाई करने वालों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि उनके वाहनों की ऊंचाई या उन पर लदे सामान की ऊंचाई किसी भी परिस्थिति में 4.78 मीटर से अधिक न हो।