'नया श्रम कानून नियोक्ताओं को देगा छटनी करने की छूट', बोले इंटक के राष्ट्रीय महासचिव विजय
इंटक के राष्ट्रीय महासचिव विजय कामले ने नए श्रम कानून पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे नियोक्ताओं को छंटनी करने की छूट मिलेगी। औद्योगिक संबंध संहिता में हड़ताल के लिए प्रबंधक को 60 दिन पहले हड़ताल की नोटिस देना लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करता है।
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नया श्रम कानून नियोक्ताओं को देगा छटनी करने की छूट: विजय
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। नए श्रम कानून में अनिवार्यता सीमा को 300 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों तक घटाने का प्रस्ताव बेहद चिंताजनक है। इस बदलाव से छोटे प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के अधिकार सीधे प्रभावित होंगे।
इस तरह का प्रस्ताव साफ दिखाता है कि सरकार बड़े उद्योगों-नियोक्ताओं को मनमाने नियुक्ति व छटनी के लिए ज्यादा छूट देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह कहना है इंटक के राष्ट्रीय सचिव सह सिंहभूम असिंगठित कामगार यूनियन के अध्यक्ष विजय खां का। उनका कहना है कि इस तरह के कानून का सीधा असर मजदूरों के नौकरी की सुरक्षा, कार्य परिस्थितियों व न्यायसंगत व्यवहार पर पड़ेगा।
औद्योगिक संबंध संहिता में हड़ताल के लिए प्रबंधक को 60 दिन पहले हड़ताल की नोटिस देना लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करता है। क्योंकि मजदूरों के लिए हड़ताल ही अंतिम विकल्प है और इस तरह की पाबंदियां लगाना अन्यायपूर्ण है।
वहीं, प्रस्तावित कानून में महिला श्रमिकों के लिए कोई स्पष्ट सुरक्षा प्राविधान नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे कानून पर श्रम संगठनों से वार्ता के बाद ही देश भर में प्रभावी किया जाए।

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