PM Kisan Yojana Update : किसानों को इस योजना में जीवन भर मिलेंगे 3000 रुपये पेंशन, जल्द उठाएं लाभ
PM Kisan Yojana Update पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों के खाते में 2000 रुपए की दसवीं किश्त जल्द आने वाली है। इसके अलावा अगर आप जीवन भर प्रत्येक महीने 3000 पेंशन भी हासिल करना चाहते हैं तो इस तरह जल्द कर दें आवेदन...

जमशेदपुर : केंद्र सरकार की ओर से किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी योजनाओं में से एक है पीएम किसान मानधन योजना। इस योजना में पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह तथा 36000 रुपये प्रति वर्ष की पेंशन मिलेगी। इस प्रधानमंत्री मानधन योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु का कोई भी किसान भाग ले सकता है। जिसे आयु के अनुसार मासिक अंशदान करना होगा। मासिक योगदान 55 रुपये से 200 रुपये तक है। 5 अक्टूबर तक लगभग 2142905 किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं।
36000 रुपये पाने के लिए जरूरी दस्तावेज
केंद्र की मोदी सरदकार की ओर से चलाई जा रही इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ कागजात की जरूरत पड़ेगी, जैसे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट का डिटेल्स आदि। लेकिन यदि आप पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई भी अलग से कागजात देने की जरूरत नहीं है। इस योजना में 18 साल से लेकर 40 साल तक के किसान कुछ राशि निवेश कर सकते हैं। इसमें उम्र के हिसाब से निवेश करने की रकम तय की गई है।
इस योजना का फायदा इन्हें मिलेगा
- इस योजना का लाभ 18-40 साल तक का कोई भी किसान ले सकता है।
- इसके लिए अधिकतम दो हेक्टेयर तक ही खेती योग्य जमीन होनी चाहिए।
- इसमें कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक के किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक निवेश करना होगा।
- जो किसानों की उम्र पर निर्भर है।
- 18 साल की उम्र में जुड़ने वाले किसानों को मासिक अंशदान 55 रुपये देना होगा।
- अगर किसी किसान की उम्र 30 साल है तो उन्हें 110 रुपये जमा करने होंगे।
- अगर किसान 40 साल के उम्र में जुड़ते हैं तो हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे
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ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन
पीएम किसान मानधन योजना के लाभ लेने वाले किसान को कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और आइएफएससी कोड के साथ सेविंग बैंक अकाउंट नंबर, दो फोटो और बैंक पासबुक की जरुरत पडेगी।
इसमें जीवन साथी और नामिनी का विवरण भी भरने का विकल्प होता है। किसान को पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पंजीकरण के दौरान किसान का किसान पेंशन खाता और किसान पेंशन कार्ड जरनेट होगा।
पीएम किसान मानधन योजना का इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
पीएम किसान मानधन योजना के नियम और शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमार निगम योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना या किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत आने वाले छोटे और सीमांत किसान इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा जिन किसानों ने श्रम एवं राेजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना या प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना को चुना है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
पीएम किसान मानधन योजना को बीच में छोड़ने पर भी मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के नियम और शर्तों के अनुसार यदि कोई किसान योजना को बीच में ही छोड़ना चाहे तो उसके पैसे का नुकसान नहीं होगा। उनके योजना छोड़ने तक की गई जमा राशि पर बैंकों के बचत खाते के बराबर ब्याज मिलेगा। यदि पॉलिसीधारक किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति या पत्नी को राशि का 50 प्रतिशत मिलता रहेगा। योजना का विवरण https//maandhan.in से लिया जा सकता है।

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