Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या सेवानिवृत्त अधिकारी को बिजली निगम में बना सकते निदेशक, हाई कोर्ट ने मांगी ऊर्जा विभाग में नियुक्ति नियमावली की जानकारी

    Updated: Thu, 11 Sep 2025 08:08 AM (IST)

    झारखंड हाई कोर्ट ने ऊर्जा विभाग के चार बिजली निगमों में सीएमडी और निदेशक की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर विभाग से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि क्या बिजली निगमों के निदेशक पद पर सेवानिवृत्त अधिकारी को भी नियुक्त करने को लेकर सरकार की कोई नियमावली है। उक्त नियमावली को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।

    Hero Image
    हाई कोर्ट ने मांगी ऊर्जा विभाग में नियुक्ति नियमावली की जानकारी।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने ऊर्जा विभाग के चार बिजली निगमों में सीएमडी और निदेशक की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर विभाग से जवाब मांगा है।

    चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार से पूछा है कि क्या बिजली निगमों के निदेशक पद पर सेवानिवृत्त अधिकारी को भी नियुक्त करने को लेकर सरकार की कोई नियमावली है।

    उक्त नियमावली को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। अदालत ने सीएमडी की नियुक्ति पर भी ऊर्जा विभाग से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

    इस संबंध में राजेश कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार ने अदालत को बताया कि ऊर्जा विभाग की ओर से इस मामले में की गई कार्रवाई सिर्फ आंखों को धोखा देने जैसा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विभाग सेवानिवृत्त अधिकारियों और आइएएस से काम चलाना चाह रहा है। जबसे ऊर्जा विभाग में चार निगम बनाए गए हैं, तब से अब तक सीएमडी या निदेशक की स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है।

    इससे पहले बिजली विभाग की ओर से बताया गया कि चार निगमों में नौ निदेशकों की नियुक्ति कर दी गई है। जिसमें एक सेवानिवृत्त अधिकारी है। सीएमडी के पद के लिए एक संकल्प जारी किया गया था।

    इसमें कहा गया है कि सीएमडी की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई जा रही है, जिसे विज्ञापन के जरिए पद भरा जाना है।

    प्रार्थी ने कहा कि अभी तक सीएमडी पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। वहीं, सेवानिवृत्त अधिकारी को निदेशक पद पर नियुक्ति किया गया है। इस पर अदालत ने ऊर्जा विभाग से जवाब मांगा है।

    जल्द होगी मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति

    झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में लोकायुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।

    सुनवाई के बाद अदालत ने लोकायुक्त की नियुक्ति 30 अक्टूबर तक पूरी करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।

    सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

    चयन समिति की बैठक भी हो चुकी है। जल्द ही नियुक्ति कर ली जाएगी। सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है।

    जल्द ही प्रक्रिया पूरी करते हुए सहमति के लिए हाई कोर्ट को फाइल भेजी जाएगी। इसपर अदालत ने 30 अक्टूबर तक लोकायुक्त की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।

    बता दें कि इस संबंध में हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट मेें याचिका दाखिल की गई है।

    सुनवाई के दौरान कहा गया कि हर बार सरकार नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरा करने का आश्वासन देती है, लेकिन अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।

    जबकि हाई कोर्ट कई बार सरकार को निर्देश दे चुका है। सरकार की ओर से जानबूझ कर संवैधानिक पदों को रिक्त रखा गया है। लोकायुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त होने की वजह से कई मामलों की सुनवाई लंबित है।