Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वास्थ्य विभाग ने RIMS Director को चेताया, कहा -अनावश्यक फाइलें भेजकर समाचार पत्रों में तथ्यहीन खबरें छपवाने से बचें

    स्वास्थ्य विभाग में फाइलें लंबित होने के कारण कई निर्णय नहीं लिए जाने या मशीन-उपकरण खरीदे नहीं जाने के रिम्स निदेशक डा. राजकुमार के आरोपों पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कड़ी टिप्पणी की है। इसे लेकर उन्हाेंने निदेशक को कड़ा पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि रिम्स द्वारा अनावश्यक रूप से मूल फाइलें विभाग को भेजी जा रही हैं।

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh Updated: Fri, 29 Aug 2025 12:58 AM (IST)
    Hero Image
    रिम्स निदेशक अनावश्यक फाइलें भेजकर समाचार पत्रों में छपवाते हैं, इससे बचें।

    राज्य ब्यूरो, रांची। स्वास्थ्य विभाग में फाइलें लंबित होने के कारण कई निर्णय नहीं लिए जाने या मशीन-उपकरण खरीदे नहीं जाने के रिम्स निदेशक डा. राजकुमार के आरोपों पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कड़ी टिप्पणी की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसे लेकर उन्हाेंने निदेशक को कड़ा पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि रिम्स द्वारा अनावश्यक रूप से मूल फाइलें विभाग को भेजी जा रही हैं। 

    उसमें फाइल विभाग को भेजने का कोई कारण नहीं बताया जाता है। दूसरी तरफ, समाचार पत्रों में इसे लेकर तथ्यहीन सूचना प्रकाशित कराने के मामले सामने आए हैं। निदेशक इससे बचें।

    रिम्स एक स्वायत्तशासी संस्थान, निर्णय लेने में सक्षम

    रिम्स निदेशक को भेजे गए पत्र में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि रिम्स एक स्वायत्तशासी संस्थान है और इसका शासी परिषद कोई भी प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम है।

    इसके पास पूरी शक्तियां हैं। इसके बाद भी कई मामलों में देखा गया है कि अनावश्यक रूप से फाइलें विभाग के पास निर्णय के लिए भेज दी जाती हैं।

    उन्होंने निदेशक को स्पष्ट निर्देश दिया है कि रिम्स से संबंधित सभी मामलों में शासी परिषद तथा विभिन्न समितियों के निर्णय के आलोक में कार्रवाई करें।

    यदि किसी मामले में शासी परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की सहमति की आवश्यकता हो तो स्पष्ट प्रस्ताव के साथ संबंधित फाइल सीधे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को भेजी जाए।

    रिम्स को न भेजें कोई फाइल, जरूरी हो तो पत्र भेजें

    अपर मुख्य सचिव ने रिम्स निदेशक से यह भी कहा है कि शासी परिषद या किसी समिति का निर्णय होता है कि किसी मामले में विभाग से अनुमति या अनुमोदन की आवश्यकता है तो परिषद या समिति के निर्णय से संबंधित स्पष्ट प्रस्ताव पत्र के साथ विभाग को भेजें न के फाइल के माध्यम से। किसी भी हाल में कोई फाइल विभाग को नहीं भेजें।