Hemant Soren: हेमंत सोरेन हाजिर हों... आ गया अदालत का आदेश, अब क्या करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री?
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एमपी-एलएलए मामले में ईडी के समन की अवहेलना करने के मामले में अदालत ने 11 फरवरी को उपस्थित होने का आदेश दिया है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई निर्धारित थी लेकिन सीएम के उपस्थित नहीं होने पर तिथि बढ़ा दी गई। अदालत ने 23 दिसंबर को उनकी ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया था।

राज्य ब्यूरो, रांची। एमपी-एलएलए मामले के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) को ईडी के समन की अवहेलना मामले में उपस्थिति के लिए 11 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। कोर्ट ने सीएम को उपस्थिति दर्ज कराने के लिए समन जारी किया है।
सोमवार को इस मामले में सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन सीएम के उपस्थित नहीं होने पर तिथि बढ़ा दी गई। अदालत 23 दिसंबर को उनकी ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका को खारिज कर चुकी है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए उनको मामले में व्यक्तिगत रूप से बुलाया है।
क्या है मामला?
बता दें कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है। जिसमें कहा गया है कि ईडी के आठ समन पर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। यह समन की अवहेलना है।
जमीन घोटाला मामले में 12 आरोपितों ने लगाई हाजिरी
दूसरी ओर, ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 12 आरोपितों ने हाजिरी लगाई। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई चार फरवरी को निर्धारित की है। जेल में बंद आरोपितों की पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।
जमानत पर चल रह आरोपितों की ओर से अधिवक्ता एवं सशरीर उपस्थित होकर हाजिरी दी। हेमंत सोरेन जमानत पर चल रहे हैं। उनकी ओर से वकील ने हाजिरी दी।
पेशी के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन, बड़गाई अंचल के निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद, झामुमो नेता अंतु तिर्की, सद्दाम, अफसर अली, विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, इरसाद अख्तर, शेखर कुशवाह, हजारीबाग के कोर्ट कर्मी इरशाद, कोलकाता के रजिस्ट्रार आफ एश्योरेंस के कर्मी तापस घोष और चौकीदार संजीत कुमार की न्यायिक हिरासत अवधि चार फरवरी तक बढ़ा दी है। अगली पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाएगी। मामले में आरोपितों को पुलिस पेपर सौंपा जाना है।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित आलोक रंजन की जमानत फैसला 28 को
- ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मनी लांड्रिंग के आरोपित आलोक रंजन की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।
- अदालत अपना आदेश 28 जनवरी को सुनाएगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह महाराणा ने अदालत से जमानत पर छोड़ने का अनुरोध किया। कहा कि आलोक रंजन पर कोई सीधा आरोप नहीं बनता है।
- ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने इसका विरोध किया। कहा कि आरोपित के जमशेदपुर स्थित आवास से ही 2.67 करोड़ रुपये बरामद किया गया था।
- बता दें कि आलोक रंजन मामले के आरोपित निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम का भाई है। ईडी ने 12 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए 18 जनवरी को याचिका दाखिल की है।
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