झारखंड हाई कोर्ट ने टीजीटी नियुक्ति के 363 मामले निपटाए, मीना कुमारी केस के आधार पर फैसला
झारखंड हाई कोर्ट ने टीजीटी नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित 363 लंबित याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। जस्टिस आनंदा सेन की पीठ ने कहा कि ये मामले मीना कुमारी बनाम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग प्रकरण के आधार पर निपटाए गए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि मीना कुमारी मामले में आगे कोई भी निर्णय आने पर उसका प्रभाव सभी मामलों पर स्वतः लागू होगा। यह फैसला टीजीटी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है।

झारखंड हाई कोर्ट।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने टीजीटी (ट्रेंड ग्रैजुएट टीचर) नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित सभी 363 लंबित याचिकाओं गुरुवार को एक साथ निस्तारण कर दिया।
जस्टिस आनंदा सेन की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि इन याचिकाओं में तथ्यात्मक और कानूनी मुद्दे समान प्रकृति के हैं, इसलिए इन्हें मीना कुमारी बनाम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग प्रकरण में पारित निर्णय के आधार में निपटाया जा रहा है।
इन याचिकाओं में अधिवक्ता चंचल जैन, अजय कुमार पाठक, तेजस्विता सफलता, शुभम मिश्रा, अमृतांश वत्स, अभिजीत सहित अन्य कई वकीलों द्वारा दायर मामले भी शामिल थे, जिन्हें कोर्ट ने समान आधार पर अंतिम रूप से निपटारा कर दिया।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मीना कुमारी मामले में यदि आगे अपील में कोई निर्णय पारित होता है, तो उसका सीधा प्रभाव सभी मामलों पर स्वतः लागू होगा।
टीजीटी अभ्यर्थियों के बीच इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने एकरूपता और न्यायिक स्थिरता बनाए रखते हुए सभी संबंधित प्रकरणों पर एक साथ अंतिम निर्णय प्रदान किया है।
पूर्व में हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति करने और गड़बड़ी की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था।

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