Jharkhand High Court: महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति पर रोक बरकरार, 4 नवंबर को अगली सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट में महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने प्रार्थी को समय देते हुए सुनवाई 4 नवंबर तक स्थगित कर दी और नियुक्ति पर रोक बरकरार रखी। याचिकाकर्ताओं ने शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन के अनुरूप न होने के कारण चयन न होने की बात कही है। जेएसएससी ने कहा कि प्रार्थियों ने पहले नियमों को चुनौती नहीं दी थी।

महिला सुपरवाइज नियुक्ति पर रोक बरकरार, 4 नवंबर को अगली सुनवाई
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने पक्ष रखने के लिए समय देने का आग्रह किया।
अदालत ने आग्रह को स्वीकार करते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए चार नवंबर की तिथि निर्धारित की। अदालत ने नियुक्ति पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा।
इस संबंध में आकांक्षा कुमारी सहित 33 अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है। जेएसएससी ने बाल कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजर के 421 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था।
प्रार्थी भी इस परीक्षा शामिल हुए, लेकिन आयोग की ओर से प्रार्थियों का चयन यह कहते हुए नहीं किया कि इनकी शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं है।
प्रार्थियों के पास विज्ञापन में निर्धारित मुख्य विषय की बजाय सहायक विषयों की डिग्री है, जबकि नियुक्ति नियमावली में ऐसा नहीं है। सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी उठाया गया कि नियुक्ति में किसी वर्ग को शत- प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसमें सिर्फ महिलाओं से आवेदन मांगा गया है।
जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि प्रार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने इससे पहले न तो नियुक्ति नियमावली और न ही विज्ञापन की शर्तों को चुनौती दी थी। यह महिला कैडर के लिए ही नियुक्ति निकाली गई है।

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