Chaibasa News: नई कार के बदले बेची थी पेंट की हुई पुरानी गाड़ी, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 2 लाख का जुर्माना
पश्चिमी सिंहभूम के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एएसएल मोटर्स पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता दीपक कुमार ठाकुर को नई कार की जगह डेंटिंग-पेंटिंग की हुई पुरानी कार बेची गई थी। आयोग ने कंपनी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया। कंपनी को 45 दिनों के भीतर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है अन्यथा ब्याज देना होगा।

संवाद सहयोगी, चाईबासा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पश्चिमी सिंहभूम ने एएसएल मोटर्स (आदित्यपुर एवं चाईबासा) और इसके सब-डीलर पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह कार्रवाई नई कार की जगह डेंटिंग-पेंटिंग की गई पुरानी कार बेचने के मामले में की गई है। चाईबासा के पुलहातु निवासी दीपक कुमार ठाकुर ने आयोग में 27 जून 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी।
उन्होंने आरोप लगाया था कि 6 दिसंबर 2023 को उन्होंने टाटा नेक्सन स्मार्ट प्लस एसपी मॉडल की बुकिंग की थी, लेकिन डिलीवरी में उन्हें जंग लगी, पेंट की हुई और तकनीकी खराबी वाली गाड़ी दी गई।
ठाकुर ने लगभग 19 लाख 86 हजार रुपये के हर्जाने की मांग की थी। आयोग ने पाया कि कंपनी ने उपभोक्ता को बुक किए गए मॉडल से अलग वाहन दिया और उसमें री-पेंटिंग, दरवाजों में जंग और गियर की समस्या जैसे दोष थे।
इसे अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए आयोग ने कंपनी को दोषी ठहराया। आयोग ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए एएसएल मोटर्स को निर्देश दिया कि वे 45 दिनों के भीतर दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति अदा करें।
निर्धारित समय सीमा में भुगतान न करने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
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