इंदौर में गुटखा कारोबारी के अवैध साम्राज्य पर सबसे बड़ी कार्रवाई, एलोरा टोबैको पर 1,946 करोड़ की टैक्स डिमांड
इंदौर में गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी की कंपनी एलोरा टोबैको पर केंद्रीय जीएसटी विभाग ने 1,946 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड का आदेश जारी किया है। यह का ...और पढ़ें

डिजिटल डेस्क, इंदौर। केंद्रीय जीएसटी विभाग ने इंदौर के कुख्यात गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी कंपनी एलोरा टोबैको पर 1,946 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड का आदेश जारी किया है। यह आदेश 2020 में डीजीजीआई द्वारा शुरू किए गए आपरेशन कर्क के दौरान मिली जांच रिपोर्ट पर आधारित है।
प्रदेश में सबसे बड़ी टैक्स डिमांड
पूरे नेटवर्क में सामने आई टैक्स चोरी का आंकड़ा लगभग 2,000 करोड़ रुपये तक पहुंचता है, जो मध्य प्रदेश में किसी कारोबारी के विरुद्ध पारित की गई सबसे बड़ी डिमांड मानी जा रही है। इससे पहले फरवरी 2025 में वाधवानी के अन्य सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। वहीं 76 करोड़ की सेंट्रल एक्साइज चोरी से जुड़े प्रकरण में डिमांड आदेश अभी लंबित है।
छह साल पहले मारे थे छापे
डीजीजीआई ने वाधवानी के काले कारोबार की परतें 2019 में खोलना शुरू की थीं। इसी वर्ष उसके घरों, दफ्तरों और फैक्ट्री पर छापे मारकर भारी मात्रा में दस्तावेज, रिकॉर्ड और साक्ष्य जब्त किए गए। छापे के दौरान वाधवानी के समर्थकों ने पुलिस से धक्का-मुक्की तक की थी।
लंबी खिंची कार्यवाही
उनकी फाइल 2022 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पहुंची, जिसके बाद सुनवाई शुरू हुई। नियमों के मुताबिक मामला एक वर्ष में निपट जाना था, लेकिन वाधवानी ने अतिरिक्त समय मांगते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर देने के निर्देश दिए, जिससे कार्यवाही तीन साल तक खिंच गई।
अब आदेश पारित होने के बाद विभाग वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ा सकेगा। वाधवानी को अब इस फैसले के खिलाफ कमिश्नर के समक्ष अपील दायर करनी होगी।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।