Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पत्रकार कल्‍पेश याग्निक आत्महत्या केस में जमानतदार फर्जी, आरोपित रही सलोनी मुंबई से फिर गिरफ्तार

    वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक आत्महत्या केस की आरोपित द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका से जमानत लेने का मामला सामने आया है। अपराध शाखा ने सलोनी अरोरा सहित तीन आरोपितों के विरुद्ध गंभीर धाराओ में प्रकरण दर्ज करते हुए सलोनी व जमानतदार केदार डाबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आरोपित रही सलोनी मुंबई से फिर गिरफ्तार किया गया है।

    By Jagran News Edited By: Jeet Kumar Updated: Wed, 16 Jul 2025 07:20 AM (IST)
    Hero Image
    कल्पेश याग्निक मामला फिर चर्चाओं में, आरोपित रही सलोनी मुंबई से फिर गिरफ्तार

     जेएनएन, इंदौर। वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक आत्महत्या केस की आरोपित द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका से जमानत लेने का मामला सामने आया है। अपराध शाखा ने सलोनी अरोरा सहित तीन आरोपितों के विरुद्ध गंभीर धाराओ में प्रकरण दर्ज करते हुए सलोनी व जमानतदार केदार डाबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित रही सलोनी मुंबई से फिर गिरफ्तार किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीसीपी (अपराध) राजेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक कल्पेश याग्निक के छोटे भाई नीरज याग्निक (साकेत नगर) की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक ने साल 2018 में कार्यालय की ऊपरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उन्हें संस्थान में काम करने वाली सलोनी अरोरा ब्लैकमेल कर रही थी।

    सलोनी को एक साल बाद कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी। उस वक्त सलोनी की भाभी डिंपल संजय अरोरा ने जमानत दी थी। साल 2021 में डिंपल ने कोर्ट में अर्जी दायर कर जमानत वापस ले ली थी।

    सलोनी ने वकील की बहन मधु श्रीवास्तव (आनंद नगर) से जमानत लगवा दी। कुछ समय बाद मधु ने अपनी जमानत वापस ली तो सिमरोल के केदार डाबी ने जमानत प्रस्तुत कर दी। इस पर नीरज ने लिखित शिकायत कर आरोप लगाया कि केदार फर्जी जमानतदार है और फर्जी पावती, ऋण पुस्तिका से कई अपराधियों को जमानत पर रिहा करवा चुका है। हाई कोर्ट ने उसके जमानत देने पर प्रतिबंध भी लगाया है।

    एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक जांच में साबित हुआ कि केदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी थे। उसके विरुद्ध अपराध शाखा में ही फर्जी जमानत देने का मामला दर्ज है। उच्च न्यायालय ने केदार डाबी द्वारा प्रस्तुत जमानत पर रोक लगाते हुए लिखा था कि वह भविष्य में किसी भी आपराधिक मामले में जमानतदार नहीं बन सकता है। बावजूद इसके सलोनी ने जानबूझकर केदार से जमानत पेश करवाई।

    पुलिस ने मंगलवार को सलोनी अरोरा निवासी आशीर्वाद अपार्टमेंट शक्ति नगर (कनाड़िया रोड), केदार डाबी निवासी सिमरोल (महू) और मधु श्रीवास्तव निवासी आनंद नगर के खिलाफ धोखाधड़ी की दस धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। एडीसीपी के अनुसार केदार और सलोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है।