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    साइरस मिस्त्री की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या की मांग वाली याचिका बांबे हाईकोर्ट में खारिज

    By AgencyEdited By: Amit Singh
    Updated: Tue, 17 Jan 2023 11:11 PM (IST)

    अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह याचिका केवल प्रचार पाने के लिए दायर की गई है। इस मामले से याचिकाकर्ता का दूर तक कोई नाता नहीं है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की पीठ ने याचिकाकर्ता संदेश जेधे पर जुर्माना भी लगाया है।

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    गैर इरादतन हत्या की मांग वाली याचिका बांबे हाईकोर्ट में खारिज

    मुंबई, प्रेट्र: बांबे हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्त्री रोग विशेषज्ञ अनाहिता पंडोले पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। पिछले वर्ष टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत जिस कार दुर्घटना में हुई थी, उस दौरान कार अनाहिता ही चला रही थीं।

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    प्रचार पाने के लिए दायर की गई याचिका

    अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह याचिका केवल प्रचार पाने के लिए दायर की गई है। इस मामले से याचिकाकर्ता का दूर तक कोई नाता नहीं है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की पीठ ने याचिकाकर्ता संदेश जेधे पर जुर्माना भी लगाया है। मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। यह याचिका प्रचार पाने के लिए है न कि आम लोगों के हित में।

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    गैर इरादतन हत्या की धारा लगाने की थी मांग

    हालांकि, अदालत ने जुर्माने की राशि के संबंध में अभी कुछ तय नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से पुलिस को धारा 304ए (लापरवाही से मौत का कारण) की जगह धारा 304 (2) (गैर इरादतन हत्या) का निर्देश देने की मांग की थी। धारा 304ए में अधिकतम दो वर्ष की सजा का प्रविधान है, जबकि धारा 304 (2) में दस वर्ष तक जेल का प्रविधान है। बतादें कि पिछले वर्ष चार सितंबर को साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। सूर्या नदी पर बने डिवाइडर से कार टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।