पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : 12 साल सेवा पूरी करने वाले पंचायत शिक्षक होंगे प्रमोट
पटना हाईकोर्ट ने पंचायत और प्रखंड शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि 12 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद उन्हें स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर पदोन्नति का अधिकार है।अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही से पात्र शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता।
विधि संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने पंचायत और प्रखंड शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि 12 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद उन्हें स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर पदोन्नति का अधिकार है। न्यायाधीश पुर्णेन्दु सिंह की अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर सभी पात्र शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी करे।
कोर्ट ने प्रकाश कुमार समेत 12 अन्य शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया । याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे 2003 से 2007 के बीच नियुक्त हुए थे और आवश्यक योग्यता व प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। अदालत ने माना कि बिहार पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली 2012 तथा 2020 दोनों में ही 12 वर्ष की सेवा के बाद समयबद्ध पदोन्नति का प्रावधान स्पष्ट है।
अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही से पात्र शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समान कार्य करने वाले शिक्षकों के साथ वेतन और सेवा शर्तों में भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन है। इस आदेश से हजारों पंचायत एवं प्रखंड शिक्षकों को लाभ मिलने की संभावना है, जो लंबे समय से पदोन्नति की राह देख रहे थे।
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