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    'सॉल्यूशन क्या है, हम लगातार निगरानी करेंगे'; दिल्ली में वायु प्रदूषण पर SC सख्त

    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:10 PM (IST)

    दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और मामले की नियमित सुनवाई करने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि दीवाली के आसपास औपचारिक सुनवाई पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण के कई कारण हैं और विशेषज्ञ ही समाधान बता सकते हैं। कोर्ट ने सरकार से इस दिशा में कदम उठाने की उम्मीद जताई है।

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    दिल्ली में वायू प्रदूषण पर SC सख्त। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में दमघोंटू हवा से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। वायु प्रदूषण के मामले को देखते हुए SC का कहना है कि वह इस मुद्दे पर रेगुलर बेसिस पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दीवाली के आसपास केवल औपचारिक तौर पर मामले की सुनवाई करना सही नहीं है।

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    दरअसल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से जुड़े मामले पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। इस मामले का जिक्र एमिकस यानी कोर्ट की ओर से नियुक्त वकील ने किया था। दिल्ली एनसीआर में परिस्थिति की तात्कालिकता के कारण इस मामले में जल्दी सुनवाई की मांग की गई थी।

    समस्या की पहचान की जा चुकी है: CJI

    सीजेआई ने पूरे मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका कौन सी जादुई छड़ी चलाकर बताए। हम कौन सा आदेश पारित कर सकते हैं कि आज ही हवा साफ हो जाए। वहीं, इस मामले में सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। समस्या की पहचान की जा चुकी है।

    'दिल्ली में प्रदूषण के कई कारण'

    सीजेआई ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के पीछे कई कारण हैं, यह किसी एक कारण से नहीं हो रहा है। इसके कई कारण क्या हैं, यह केवल डोमेन एक्सपर्ट ही बता सकते हैं और अगर कई कारण हैं तो उनके समाधान भी वही विशेषज्ञ बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में कुछ न कुछ करेगी। सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले को रेगुलर देखेंगे। सोमवार को लिस्ट करें। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)