राजनीतिक दल 30 दिनों में अपने नवीनतम पार्टी संविधान की कॉपी करें साझा, चुनाव आयोग ने दिए निर्देश
चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 30 दिनों के अंदर पार्टी संविधान की नवीनतम कॉपी साझा करने का निर्देश दिया है। ...और पढ़ें
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राजनीतिक दल 30 दिनों में अपने नवीनतम पार्टी संविधान की कॉपी करें साझा (फाइल फोटो)
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनावी पारदर्शिता में जुटे चुनाव आयोग ने देश की सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कहा है कि वे 30 दिनों के अंदर पार्टी संविधान की नवीनतम कापी उनके साथ साझा करें।
आयोग ने यह कदम तब उठाया है, जब कई राजनीतिक दलों की ओर से अपने पार्टी संविधान में किए गए बदलाव के बाद भी उनके साथ अब तक कोई जानकारी साझा नहीं कर रहे है। आयोग ने सोमवार को राजनीतिक दलों के दिए गए निर्देश में सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका का भी उदाहरण दिया है।
सभी दल हैं बाध्य
जिसमें राजनीतिक दलों के पार्टी संविधान को लेकर सवाल खड़े किए गए है। आयोग के मुताबिक पार्टी संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है, जिसे सभी राजनीतिक दलों को अमल में लाना होता है। यदि वह उसका पालन नहीं कर रहे है तो आयोग उसमें दखल दे सकता है।
आयोग के मुताबिक सभी दल इसे देने के लिए बाध्य है। ऐसे में तय समयसीमा के भीतर यदि कोई राजनीतिक दल इसे मुहैया नहीं कराता है,तो उसके खिलाफ तय नियमों के तहत कार्रवाई पर विचार हो सकता है।

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