Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजनीतिक दल 30 दिनों में अपने नवीनतम पार्टी संविधान की कॉपी करें साझा, चुनाव आयोग ने दिए निर्देश

    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 30 दिनों के अंदर पार्टी संविधान की नवीनतम कॉपी साझा करने का निर्देश दिया है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    राजनीतिक दल 30 दिनों में अपने नवीनतम पार्टी संविधान की कॉपी करें साझा (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनावी पारदर्शिता में जुटे चुनाव आयोग ने देश की सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कहा है कि वे 30 दिनों के अंदर पार्टी संविधान की नवीनतम कापी उनके साथ साझा करें।

    आयोग ने यह कदम तब उठाया है, जब कई राजनीतिक दलों की ओर से अपने पार्टी संविधान में किए गए बदलाव के बाद भी उनके साथ अब तक कोई जानकारी साझा नहीं कर रहे है। आयोग ने सोमवार को राजनीतिक दलों के दिए गए निर्देश में सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका का भी उदाहरण दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सभी दल हैं बाध्य

    जिसमें राजनीतिक दलों के पार्टी संविधान को लेकर सवाल खड़े किए गए है। आयोग के मुताबिक पार्टी संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है, जिसे सभी राजनीतिक दलों को अमल में लाना होता है। यदि वह उसका पालन नहीं कर रहे है तो आयोग उसमें दखल दे सकता है।

    आयोग के मुताबिक सभी दल इसे देने के लिए बाध्य है। ऐसे में तय समयसीमा के भीतर यदि कोई राजनीतिक दल इसे मुहैया नहीं कराता है,तो उसके खिलाफ तय नियमों के तहत कार्रवाई पर विचार हो सकता है।

    DGCA के कारण बताओ नोटिस का IndiGo ने दिया जवाब, क्राइसिस के पीछे की बताई ये 5 वजह; सरकार से मांगा समय