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    अब भारत में इन लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री, वीजा आवेदकों पर भी नजर; क्या है मोदी सरकार का प्लान?

    Updated: Tue, 02 Sep 2025 09:00 PM (IST)

    भारत सरकार ने आव्रजन नियमों को और सख्त कर दिया है। अब भारत विरोधी गतिविधियों जासूसी बलात्कार हत्या आतंकवादी गतिविधियों बाल तस्करी या प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश करने या यहां रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नए नियमों के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डिटेंशन सेंटर बनाने होंगे।

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    अब भारत में इन लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत-विरोधी गतिविधियों, जासूसी, बलात्कार और हत्या, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने, बाल तस्करी या किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने के आरोप में दोषी ठहराए जाने वाले विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश करने या यहां रहने की अब अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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    गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हाल ही में लागू किए गए आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, ताकि ऐसे विदेशियों की आवाजाही को तब तक प्रतिबंधित किया जा सके, जब तक कि उन्हें निर्वासित नहीं कर दिया जाता।

    घुसपैठ पर लगाम के लिए कसेगी नकेल

    गृह मंत्रालय ने कहा कि किसी भी श्रेणी के वीजा के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक विदेशी, जिसमें ओसीआइ (भारत के प्रवासी नागरिक) कार्डधारक के रूप में पंजीकरण भी शामिल है, को अपनी बायोमेट्रिक जानकारी देनी होगी। इसने यह भी कहा कि भारत के भीतर पकड़े गए अवैध प्रवासियों के मामले में उनके निर्वासन तक उन्हें एक हिरासत केंद्र या डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा और उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

    केंद्र सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल पर उनकी बायोमेट्रिक जानकारी और उपलब्ध विवरण प्राप्त करने के बाद निर्दिष्ट सीमा सुरक्षा बल या तटरक्षक बल उन्हें वापस भेजकर भारत में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए कदम उठाएंगे।

    देश में प्रवेश पर रोक के ये हैं आधार

    गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि किसी विदेशी नागरिक को इन आधारों पर भारत में प्रवेश या रहने से मना किया जा सकता है, जैसे - यदि उसे राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों, जासूसी, बलात्कार और हत्या, मानवता के विरुद्ध अपराध, आतंकवादी गतिविधियों या ऐसी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता या मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला की व्यवस्था करने के आरोपों में दोषी ठहराया गया हो।

    साथ ही, मादक पदार्थों की तस्करी, बाल तस्करी, नकली यात्रा दस्तावेजों और क्रिप्टोकरेंसी का गोरखधंधा, साइबर अपराध, बाल शोषण जैसे अपराधों में संलिप्त पाए जाने पर भी प्रवेश पर रोक होगी। निजी क्षेत्र के उपक्रम में रोजगार पर गाज आदेश में कहा गया है कि भारत में रोजगार के लिए वैध वीजा रखने वाला कोई भी विदेशी नागरिक, नागरिक प्राधिकरण की अनुमति के बिना पानी-बिजली आपूर्ति या पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित निजी क्षेत्र के किसी उपक्रम में रोजगार स्वीकार नहीं कर सकेगा।

    कोई भी विदेशी व्यक्ति केवल लिखित अनुमति से और विशिष्ट शर्तों के तहत ही फीचर फिल्म, वृत्तचित्र फिल्म, रियलिटी टीवी और वेब शो या सीरीज, कमर्शियल टीवी सीरियल्स के निर्माण का प्रयास या निर्माण कर सकेगा। संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं इसके अलावा, किसी विदेशी नागरिक को किसी भी संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने या रहने के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

    हालांकि, अफगानिस्तान, चीन या पाकिस्तान मूल के किसी भी व्यक्ति को ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी। भारत के प्रतिबंधित क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम; जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हैं। आव्रजन ब्यूरो उन विदेशियों की एक अद्यतन सूची बनाए रखेगा जिनका भारत में प्रवेश प्रतिबंधित होगा।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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