सोना तस्करी मामला: रान्या राव पर DRI का बड़ा एक्शन, लगा 102 करोड़ रुपये का जुर्माना
कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव पर सोने की तस्करी के मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने 102 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रान्या को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 14.8 किलो सोना लाते समय पकड़ा गया था। वह डीजीपी रैंक के अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। होटल व्यवसायी तरुण कोंडाराजू और ज्वैलर्स साहिल सकरिया जैन पर भी जुर्माना लगाया गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव पर सोने की तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने उन पर 102 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा इस केस में शामिल होटल व्यवसायी और ज्वैलर्स पर भी करोड़ों का दंड लगाया गया है।
DRI के सूत्रों के मुताबिक, 3 मार्च को रान्या राव को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14.8 किलो सोना लाते समय पकड़ा गया था। वह दुबई से भारत लौटी थीं और इसी दौरान उनके पास से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ था।
क्यों चर्चा में आया मामला?
रान्या राव फिल्म एक्ट्रेस के साथ-साथ वह डीजीपी रैंक के अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। इस वजह से मामला और भी चर्चा में आ गया। रान्या के अलावा DRI ने होटल व्यवसायी तरुण कोंडाराजू पर 63 करोड़ रुपये और ज्वैलर्स साहिल सकरिया जैन पर भरत कुमार जैन पर 56-56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
मंगलवार को DRI अधिकारियों ने बेंगलुरु सेंट्रल जेल जाकर 250 पन्नों का नोटिस और 2500 पन्नों का अटैचमेंट हर आरोपी को सौंपा। कुल मिलाकर 11 हजार पन्नों के दस्तावेज इस मामले में दिए गए हैं।
क्या मिली सजा?
जुलाई में रान्या राव को COFEPOSA (Conservation Of Foreign Exchange And Prevention Of Smuggling Activities Act) के तहत एक साल की सजा सुनाई गई थी। यह मामला अब हाईकोर्ट में है और अगली सुनवाएई 11 सितंबर को होगी।
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