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    'किसी विदेशी यात्री को गिरफ्तार करने से पहले...', सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसियों को दिया अहम निर्देश

    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:13 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी अंतरराष्ट्रीय यात्री को गिरफ्तार करने से पहले कानूनों की जानकारी सुनिश्चित करें। अदालत ने रॉकी अब्राहम नामक एक प्रवासी भारतीय के खिलाफ कार्यवाही रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर हिरण का सींग ले जाने के आरोप में पकड़ा गया था। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले कानूनी राय लेना आवश्यक है।

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    सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कानून प्रवर्तन की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे किसी अंतरराष्ट्रीय यात्री को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने से पूर्व अपने अधिकारियों को मौजूदा कानूनों के बारे में जागरूक करें।

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    जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह टिप्पणी रॉकी अब्राहम नामक प्रवासी भारतीय के खिलाफ जारी आपराधिक कार्यवाही को रद करते हुए की। राकी, जो दो दशक से इटली में निवास कर रहे हैं, को जनवरी 2025 में दिल्ली हवाई अड्डे पर हिरण का सींग ले जाने के आरोप में पकड़ा गया था।

    रॉकी को क्यों किया गया गिरफ्तार?

    हवाई अड्डा अधिकारियों ने रॉकी के सामान में सींग पाया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। राकी लगभग दो हफ्ते तक हिरासत में रहे, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली।

    अदालत ने क्या कहा?

    शीर्ष अदालत ने कहा कि बरामद वस्तु का डीएनए परीक्षण किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह वस्तु भारत में वन्यजीव कानून का उल्लंघन नहीं करती। पीठ ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी कठोर कदम से पहले उचित कानूनी राय लेनी चाहिए।

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