पूर्व प्रेमिका को रेलवे ट्रैक पर दिया था धक्का, मद्रास HC ने उम्रकैद में बदली दोषी की फांसी की सजा
मद्रास उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया, जिसे उसने 2022 में अपनी पूर्व प्रेमिका को सेंट थॉमस माउंट स्टेशन पर ट्रेन के आगे धक्का देकर मार डाला था। ब्रेकअप के बाद डी. सतीश ने लड़की को ट्रैक पर धक्का दिया था। अदालत ने कहा कि दोषी ने जानबूझकर हत्या की, क्योंकि उसने ट्रेन को आते हुए देखकर लड़की को धक्का दिया था। उसे 20 साल की कैद पूरी होने से पहले कोई छूट नहीं मिलेगी।
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मद्रास HC ने उम्रकैद में बदली दोषी की फांसी की सजा (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। यह व्यक्ति अपनी पूर्व प्रेमिका को 2022 में सेंट थामस माउंट स्टेशन पर ट्रेन के आगे धक्का देकर मारने के मामले में दोषी पाया गया था।
डी सतीश नाम के इस व्यक्ति ने ब्रेकअप के बाद लड़की को ट्रैक पर धक्का दे दिया था। लड़की के उठने से पहले ही ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। जस्टिस एन सतीश कुमार और जस्टिस एम जोथीरामन की पीठ ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।पीठ ने निर्देश दिया कि दोषी को 20 साल की कैद पूरी होने से पहले कोई भी कानूनी छूट या सजा में कमी नहीं मिलेगी।
हत्या का था इरादा
कोर्ट ने कहा कि दोषी ने ट्रेन आते हुए देखकर लड़की को ट्रैक पर धक्का दिया था, इससे साफ है कि उसका इरादा हत्या का था। दोषी और मृतका के बीच प्रेम संबंध था। यह बात न सिर्फ अभियोजन पक्ष के गवाहों से साबित हुई, बल्कि अन्य सुबूतों से भी इसकी पुष्टि हुई।
डी सतीश लड़की का पीछा करता था और उसे परेशान करता रहता था। उसके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज थीं।सतीश ने लड़की के कालेज के सामने हंगामा भी किया था। इसलिए, लड़की ने जब उसके साथ ब्रेकअप कर लिया तो उसने उसकी जान लेने की ठान ली। पीठ ने गवाहों के बयानों और सुबूतों का विश्लेषण करते हुए कहा कि सतीश ने गुस्से में आकर, इश्क में नाकामी की वजह से लड़की को धक्का दिया।

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