Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भगोड़े मेहुल चोकसी को बड़ा झटका, मुंबई कोर्ट ने आर्थिक अपराधी कार्यवाही खत्म करने की याचिका खारिज की

    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:15 AM (IST)

    पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपित मेहुलचोकसी को झटका देते हुए मुंबई की एक विशेष अदालत ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की कार्यवाही रद करने की उसकी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। 

    Hero Image

    भगोड़ा आर्थिक अपराधी कार्यवाही खत्म करने की मेहुल चोकसी की याचिका खारिज

    पीटीआई, मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपित मेहुल चोकसी को झटका देते हुए मुंबई की एक विशेष अदालत ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की कार्यवाही रद करने की उसकी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस वर्ष अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद हीरा कारोबारी चोकसी ने पीएमएलए के तहत मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष याचिका दायर कर उसे एफईओ घोषित करने संबंधी ईडी के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया था।

    फरार कारोबारी चोकसी ने दलील दी कि वह वर्तमान में भारत में लंबित मामलों के लिए हिरासत में है, जिसके लिए बेल्जियम में भारतीय अधिकारियों द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया था। इसलिए उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए ईडी द्वारा दायर आवेदन खारिज किए जाने योग्य है। वह पहले से ही भारत में मामलों के लिए हिरासत में है।

     चोकसी भारत नहीं लौटना चाहता

    ईडी ने उसकी याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि चोकसी भारत नहीं लौटना चाहता क्योंकि वह बेल्जियम में अपने खिलाफ शुरू की गई प्रत्यर्पण कार्यवाही का विरोध कर रहा है।

    जांच एजेंसी ने दलील दी कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की कार्यवाही उस वक्त समाप्त होती है जब कोई फरार आरोपित अदालत में पेश होता है, इसलिए इसे अभी समाप्त नहीं किया जा सकता।

    ईडी ने कहा कि आवेदन में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। एफईओ अधिनियम के तहत, किसी व्यक्ति को एफईओ घोषित किया जा सकता है, अगर उसके खिलाफ 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से जुड़े अपराध के लिए वारंट जारी किया गया हो और वह देश छोड़कर भाग गया हो तथा वापस लौटने से इनकार कर रहा हो।

    आरोपित के एफईओ घोषित होने के बाद जांच एजेंसी उसकी संपत्ति कुर्क कर सकती है। चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी करोड़ों रुपये के इस घोटाले में मुख्य आरोपित हैं, जिसकी जांच सीबीआइ और ईडी दोनों कर रहे हैं। उन पर बैंक की मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों को रिश्वत देकर पीएनबी से 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हड़पने का आरोप है।