Mumbai: 'हमारे संबंधों के बारे में माता-पिता को पता था', महिला टीचर को कोर्ट ने दी जमानत, 16 साल के लड़के के साथ रेप का आरोप
मुंबई की एक अदालत ने एक प्रतिष्ठित स्कूल की शिक्षिका को जमानत दे दी जिन्हें नाबालिग छात्र के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज सबीना मलिक ने जमानत याचिका स्वीकार की। शिक्षिका पर पॉक्सो अधिनियम भारतीय न्याय संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार (22 जुलाई, 2025) को शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल की 40 साल की शिक्षिका को जमानत दे दी। शिक्षिका को एक नाबालिग छात्र का कई बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज सबीना मलिक ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है। पिछले महीने गिरफ्तार की गई शिक्षिका पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और किशोर न्याय अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
क्या कहकर याचिका में आरोपों को किया गया खारिज
अधिवक्ता नीरज यादव और दीपा पुंजानी के जरिए दायर जमानत याचिका में महिला ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि यह मामला पूरी तरह से लड़के की मां के इशारे पर गढ़ा गया है, क्योंकि वह उनके रिश्ते का विरोध करती थी।
लड़के के साथ हुई कई बातचीत का हवाला देते हुए महिला की याचिका में कहा गया है कि उसके माता-पिता को आरोपी के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता था और वे इसके खिलाफ थे। बता दें कि आरोपित महिला शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं।
पुलिस का दावा क्या है?
पुलिस ने दावा किया है कि दिसंबर 2023 में स्कूल के वार्षिक समारोह के सिलसिले में आयोजित कई बैठकों के दौरान आरोपी अपने 16 साल के छात्र की ओर आकर्षित हो गई थी। उसने कथित तौर पर जनवरी 2024 में पहली बार यौन संबंध बनाने की कोशिश की। एफआईआर के मुताबिक, शिक्षिका नाबालिग को लग्जरी होटलों में ले जाती थी, जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।