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    7/11 ट्रेन धमाका मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट से बरी 9 कैदी रिहा, जानिए बाकी कैदियों का क्या होगा?

    7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से बरी किए गए 12 में से 9 लोगों को महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों से रिहा कर दिया गया है। एक अभियुक्त कमाल अंसारी की पहले ही मौत हो चुकी है और दो अन्य अभी भी जेल में हैं क्योंकि उनके खिलाफ अन्य मामले लंबित हैं।

    By Agency Edited By: Abhishek Pratap Singh Updated: Tue, 22 Jul 2025 11:30 PM (IST)
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    बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद रिहा किए गए कैदी। (फाइल फोटो)

    पीटीआई, मुंबई। 7/11 सिलसिलेवार ट्रेन विस्फोट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बरी किए गए 12 लोगों में से नौ को महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों से रिहा कर दिया गया है।

    एक अभियुक्त कमाल अंसारी की 2021 में मौत हो चुकी है, जबकि दो अन्य अभी भी सलाखों के पीछे रहेंगे क्योंकि उनके विरुद्ध अन्य मामले लंबित हैं।

    कौन-कौन कैदी रिहा किए गए?

    एक अधिकारी ने बताया कि नासिक रोड जेल में अपनी सजा काट रहा साजिद मगरूब अंसारी हाई कोर्ट के फैसले के समय पैरोल पर था। मंगलवार सुबह अंसारी जेल अधिकारियों के सामने पेश हुआ और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया।

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    सोमवार को पुणे के यरवदा केंद्रीय कारागार ने सजा काट रहे दो कैदियों में से एक आरिफ खान बशीर खान को रिहा कर दिया था। लेकिन मोहम्मद फैसल रहमान शेख अभी भी जेल में है क्योंकि उसके विरुद्ध एक और मामला लंबित है। एहतेशाम सिद्दीकी और मोहम्मद अली आलम शेर शेख को नागपुर केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया। लेकिन नवीद खान हत्या के प्रयास के एक मामले में विचाराधीन होने के कारण जेल में ही है।

    डा. तनवीर अंसारी, सोहेल महमूद शेख, जमीर अहमद लतीफुर रहमान शेख व मोहम्मद साजिद मोहम्मद शफी को अमरावती जेल से रिहा कर दिया गया और मुजम्मिल अताउर रहमान शेख को नासिक रोड केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया।

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