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    नीतीश काटारा हत्याकांड: विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार

    Updated: Tue, 09 Sep 2025 03:36 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल की सजा काट रहे विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उसे दिल्ली हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। विकास यादव जो डीपी यादव का बेटा है ने शादी के लिए जमानत बढ़ाने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

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    नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्या मामले में 25 वर्ष की जेल की सजा काट रहे दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इन्कार कर दिया।कोर्ट ने उसे दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा है।

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    विकास की अंतरिम जमानत मंगलवार को खत्म हो रही है। वह उत्तर प्रदेश के नेता डीपी यादव का बेटा है। उसके भाई विशाल यादव को भी कटारा के अपहरण और हत्या के लिए सजा सुनाई गई थी। विकास 23 साल की सजा काट चुका है।

    जमानत अवधि बढ़ाने का किया था आग्रह

    विकास की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील एस गुरुकृष्ण ने जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ से अपने मुवक्किल की जमानत अवधि और दिनों दिनों के लिए बढ़ाने का आग्रह किया। हालांकि पीठ ने इन्कार कर दिया।

    सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

    सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि मामला हाई कोर्ट में लंबित है। इसलिए आप हाई कोर्ट जाएं। इससे पहले पीठ ने विकास यादव की अंतरिम जमानत एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी। विकास ने हाई कोर्ट से सितंबर के पहले सप्ताह में शादी करने के लिए जमानत बढ़ाने की मांग की थी।

    सुप्रीम कोर्ट विकास की तरफ से 22 अगस्त को दाखिल उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें हाई कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत बढ़ाने से इन्कार कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 29 अगस्त को उसकी अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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