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    JDS के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्रकैद की सजा, 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा

    Updated: Sat, 02 Aug 2025 05:07 PM (IST)

    पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में कोर्ट ने दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया जिसके बाद रेवन्ना कोर्ट परिसर में भावुक हो गए। कोर्ट ने रेवन्ना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

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    बलात्कार मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा (फोटो सोर्स- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। अब उन्हें उम्रकैद की सजा सुना दी गई है। कोर्ट ने रेवन्ना को 1 अगस्त को दोषी ठहराया था।

    कोर्ट का फैसला सुनकर कोर्ट परिसर में ही रेवन्ना भावुक हो गया था। यह फैसला बेंगलुरु स्थित निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने सुनाया है।

    लगाया गया 10 लाख का जुर्माना

    कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) और 376 (2)(N) के तहत सजा सुनाई है। इसके साथ ही, कोर्ट ने रेवन्ना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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    पीड़िता का आरोप

    पीड़िता ने आरोप लगाया था कि रेवन्ना ने 2021 में पहले फार्महाउस में और फिर बेंगलुरु के घर में उसके साथ बलात्कार किया था। इसके साथ ही, महिला का आरोप था कि रेवन्ना ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड भी किया था।

    SIT की जांच

    बता दें, इस केस क जांच विशेष जांच टीम (SIT) ने की थी, जिसने 1632 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। इसमें 113 गवाहों और 180 दस्तावेजों को शामिल किया गया था। प्रमुख सबूतों में पीड़िता के कपड़े, DNA रिपोर्ट और खुद आरोपी द्वारा बनाया गया वीडियो शामिल था।

    इनपुट- एएनआई।

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