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    'डॉगेश भाई! तुम आगे बढ़ो...', आवारा कुत्तों पर SC के फैसले का रवीना टंडन ने किया स्वागत; सलाह के साथ कर दी ये मांग

    सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को शेल्टर होम में रखना उचित नहीं है इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। रवीना टंडन समेत कई हस्तियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। रवीना टंडन ने टीकाकरण और नसबंदी के लिए निर्धारित धन का सही उपयोग सुनिश्चित करने की बात कही।

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi Updated: Sat, 23 Aug 2025 12:49 PM (IST)
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    आवारा कुत्तों पर SC के फैसले का रवीना टंडन ने किया स्वागत। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मामले पर अपना फैसला दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जा सकता है। जिन्हें रखा गया है उनको छोड़ना होगा। कोर्ट के इस फैसले पर जानी मानी कई हस्तियों की टिप्पणियां आई हैं।

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    दरअसल, कई लोगों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी अपनी बात इस मुद्दे पर रखी है। वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि टीकाकरण और नसबंदी के लिए निर्धारित पैसों का सही इस्तेमाल होना चाहिए।

    रवीना टंडन ने किया SC के फैसले का स्वागत

    बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की। इस स्टोरी में रवीना टंडन ने लिखा कि डॉगेश भाई! तुम आगे बढ़ो! हम तुम्हारे साथ हैं! समझदारी की जीत हुई है। धन्यवाद #cji #supremecourt. अब सुनिश्चित करें कि टीकाकरण और नसबंदी के लिए आवंटित कार्यक्रमों और धनराशि का सही ढंग से क्रियान्वयन हो।

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में किया संशोधन

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में घूम रहे आवारा कुत्तों पर दिए अपने आदेश में संशोधन किया। अपने नए आदेश में कोर्ट ने नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें छोड़ने की बात कही है।

    आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले आवारा कुत्तों को वापस नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें अलग रखा जाएगा।

    नसबंदी के बाद छोड़े जाएंगे कुत्ते

    शीर्ष न्यायालय ने आदेश दिया कि रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को छोड़कर, आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जा सकेगा। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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