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    मोबाइल यूजर्स के लिए TRAI ने सुनाई खुशखबरी, अब कॉलिंग और SMS के लिए भी मिलेगा स्पेशल रिचार्ज प्लान

    Updated: Tue, 24 Dec 2024 12:59 AM (IST)

    दूरसंचार नियामक के अनुसार उसका विचार है कि बातचीत और एसएमएस के लिए अलग से विशेष रिचार्ज कूपन होने चाहिए। ट्राई को इससे संबंधित परामर्श प्रक्रिया के दौरान कई तरह के विचार मिले। सामने आया कि काफी वरिष्ठ नागरिकों और घरों में ब्राडबैंड रखने वाले परिवारों को अपने मोबाइल फोन के लिए डाटा पैकेज की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती।

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    वायस कॉल और एसएमएस के लिए अलग से प्लान जारी करे टेलीकॉम कंपनियां :TRAI फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

    पीटीआई, नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) ने सोमवार को टैरिफ नियमों में संशोधन करते हुए मोबाइल सेवा प्रदाताओं को डाटा का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए वायस कॉल और एसएमएस के लिए अलग से प्लान जारी करने का आदेश दिया।

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    इस कदम से उपभोक्ताओं को उन सेवाओं के लिए ही भुगतान करना होगा जिनका वे आमतौर पर उपयोग करते हैं। यही नहीं, नियामक ने विशेष रिचार्ज कूपन पर 90 दिनों की सीमा को हटा दिया और इसे 365 दिनों तक बढ़ा दिया।

    ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) विनियम 2024 में कहा-''सेवा प्रदाता को कम से कम एक विशेष टैरिफ वाउचर विशेष रूप से वायस यानी बातचीत और एसएमएस के लिए देना होगा, जिसकी वैधता अवधि 365 दिनों से अधिक नहीं होगी।''

    बातचीत और SMS के लिए विशेष रिचार्ड कूपन हो

    दूरसंचार नियामक के अनुसार, उसका विचार है कि बातचीत और एसएमएस के लिए अलग से विशेष रिचार्ज कूपन होने चाहिए। ट्राई को इससे संबंधित परामर्श प्रक्रिया के दौरान कई तरह के विचार मिले। सामने आया कि काफी वरिष्ठ नागरिकों और घरों में ब्राडबैंड रखने वाले परिवारों को अपने मोबाइल फोन के लिए डाटा पैकेज की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती।

    TRAI ने क्या कहा है?

    ट्राई ने कहा,"केवल वायस काल और एसएमएस के लिए विशेष वाउचर को अनिवार्य करने से उन ग्राहकों को एक विकल्प मिलेगा, जिन्हें डाटा यानी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। इससे किसी भी तरह से इंटरनेट समावेश की सरकारी पहल पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सेवा प्रदाता बातचीत और एसएमएस के साथ डाटा और केवल इंटरनेट के लिए वाउचर की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र हैं।''

    नियामक ने दूरसंचार कंपनियों को किसी भी मूल्य के रिचार्ज वाउचर जारी करने की भी अनुमति दी है। मगर उन्हें कम से कम 10 रुपये का रिचार्ज कूपन भी जारी करना होगा। इससे पहले के नियम के तहत दूरसंचार कंपनियों को 10 रुपये मूल्य और इसके गुणक में टाप-अप वाउचर जारी करने की अनुमति थी।

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